KARAWAS: बाइक पर दो तस्कर कर रहे थे काले सोने की तस्करी, तो एक ने की मजदूर के साथ मारपीट, अब न्यायालय ने सुनाई आरोपियों को सश्रम कारावास सजा, पढ़े खबर
बाइक पर दो तस्कर कर रहे थे काले सोने की तस्करी, तो एक ने की मजदूर के साथ मारपीट, अब न्यायालय ने सुनाई आरोपियों को सश्रम कारावास सजा, पढ़े खबर
नीमच। मान. अनुज कुमार मित्तल, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा 8.5 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले दो आरोपीगण भैरूलाल पिता भंवरलाल माली 50 वर्ष, निवासी-ग्राम मुवादा थाना रतनगढ़, जिला-नीमच तथा घीसालाल पिता बालू धाकड़ 49 वर्ष निवासी-ग्राम बोराव, जिला चित्तौडग़ढ़ (राजस्थान) को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/18बी के अंतर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,25,000-1,25,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया।
अपर लोक अभियोजक अरविन्द शर्मा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पूर्व दिनांक 08.02.2017 को रात्री के लगभग 8 बजे की होकर थाना सिंगोली क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले मोतीलाल धाकड़ के क्रेशर के सामने सिंगोली-तिलिस्वा आम रोड़ की हैं। थाना सिंगोली में पदस्थ एएसआई प्रभूदयाल डोडिय़ार को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि सिंगोली-तिलिस्वा आम रोड़ पर दो व्यक्ति मोटरसायकल से अफीम को तिलिस्वा की तरफ किसी तस्कर को देने जाने वाले हैं। मुखबिर सूचना की तस्दीग हेतु एएसआई प्रभुदयाल डोडिय़ार पुलिस फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचे।
जहां उन्हे मोटरसायकल से मुखबीर के बताये हुलिये वाले दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये। जिनको रोकने का प्रयास किये जाने पर वह तेजी से मोटरसायकल भगाने का प्रयास करते हुए नीचे गिर गये। पुलिस द्वारा दोनों को पकड़ा गया तथा उनके कब्जे में एक विमल का थैला था। जिसकी तलाशी लिये जाने पर उसमें एक पॉलीथीन में 08 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदाथ अफीम रखी हुई थी। जिसको जप्त कर व दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध पुलिस थाना सिंगोली में अपराध क्रमांक 22/2017, धारा 8/18बी एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। पुलिस सिंगोली द्वारा शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय जावद में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपीगण द्वारा अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। मान. न्यायालय द्वारा आरोपीगण को एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 की धारा 8/18बी के अंतर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,25,000-1,25,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक अरविन्द शर्मा द्वारा की गई।
मजदूर के साथ की थी मारपीट, अब आरोपी को 04 माह का कारावास-
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा सुश्री शिवांगी सिंह परिहार द्वारा मजदूरी के रूपये मांगने पर उससे मारपीट करके गंभीर चोट पँहुचाने वाले आरोपी भूरालाल पिता गंगाराम बंजारा 38 वर्ष निवासी ग्राम-नया मालाहेड़ा तहसील मनासा, जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 325 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 04 माह के कारावास एवं 1000 रू.. जुर्माने से दण्डित किया।
एडीपीओ विवेक कुमार गोयल द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 9 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 03.02.2013 को सुबह के 9 बजे थाना मनासा क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मेलाहेड़ा स्थित अभियुक्त के घर के सामने की हैं। फरियादी हरीराम उसकी मजदूरी के 150 रू. लेने के लिये आरोपी के घर पर गया था तो आरोपी ने उससे कहा कि सुबह-सुबह पैसे लेने आ गया व ऐसा बोलते हुवे उसने लकड़ी से फरियादी के साथ मारपीट की तो आस-पडोस के लोगों ने बीच-बचाव किया। मारपीट के कारण फरियादी के बाये हाथ पर फ्रैक्चर हो गया था। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा पर की गई थी। जिस पर से अपराध क्रमांक 52/2013, धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। पुलिस मनासा द्वारा आवश्यक विवेचना पूर्ण अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा फरियादी के साथ मारपीट कर उसकों गंभीर चोट पँहुचाये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। मान. न्यायालय द्वारा आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 325 के अंतर्गत 04 माह के कारावास एवं 1000 रू. जुर्माने से दण्डित करते हुवे जुर्माने की रकम से 800 रू. फरियादी के प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश दिया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ विवेक कुमार गोयल द्वारा की गई।