BIG NEWS: बिंदौली में इस बात पर बवाल, फिर ये हुए आमने-सामने, चले धारदार हथियार, अब कनावटी का राजेश पहुंचा सलाखों के पीछे, क्या है घटना...! पढ़े ये खबर

बिंदौली में इस बात पर बवाल, फिर ये हुए आमने-सामने, चले धारदार हथियार, अब कनावटी का राजेश पहुंचा सलाखों के पीछे, क्या है घटना...! पढ़े ये खबर

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नीमच। माननीय संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बारात में गाना बजाने की बात को लेकर हुए विवाद के कारण धारदार हथियार से फरियादी को मारने वाले आरोपी राजेश पिता सुंदरलाल ग्वाला (41) निवासी- ग्राम कनावटी को धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की और से पैरवी करने वाले एडीपीओं रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि, घटना बीती दिनांक- 03.12.2017 की ग्राम कनावटी स्थित पाटीदार मोहल्ला की हैं। गणपत सिंह नाम के व्यक्ति की बिंदौली निकल रही थी, जिसमें गाना बजाने की बात को लेकर आरोपी व फरियादी पंकज बलाई के बीच विवाद हो गया, जिस कारण आरोपी ने धारदार हथिहार से फरियादी को मारा, जिससे उसे चोटे आई। 

बिंदौली में उपस्थित लोगों ने बीच-बचाव किया। फरियादी को अस्पताल ले जाया गया तथा चश्मदीद साक्षी पुष्पेंद्र द्वारा नीमच केंट थाने में की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 574/17 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की। विवेचना के दौरान चश्मदीद साक्षीगण के बयान लिये गये एवं अन्य आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 

प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की और से न्यायालय में आहत एवं चश्मदीद साक्षीगणों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।