BIG NEWS: दबंगों ने वकील को दी जान से मारने की धमकी, अवैध पेट्रोल पम्प चालू... तो होटल का निर्माण जारी, अधिवक्ता दर्शन शर्मा ने लगाएं गंभीर आरोप, मामला नीमच बायपास का, पढ़े खबर

दबंगों ने वकील को दी जान से मारने की धमकी, अवैध पेट्रोल पम्प चालू... तो होटल का निर्माण जारी, अधिवक्ता दर्शन शर्मा ने लगाएं गंभीर आरोप, मामला नीमच बायपास का, पढ़े खबर

BIG NEWS: दबंगों ने वकील को दी जान से मारने की धमकी, अवैध पेट्रोल पम्प चालू... तो होटल का निर्माण जारी, अधिवक्ता दर्शन शर्मा ने लगाएं गंभीर आरोप, मामला नीमच बायपास का, पढ़े खबर

नीमच। शहर के निवासी हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता को कुछ दंबगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। अपनी जमीन को उक्त दबंगों से बचाने और दंबगों के काले कारनामों का चिटठा खोलने के बाद अधिवक्ता को धमकी मिलना शुरू हुई, इस पूरे मामले का खुलासा स्वयं हाईकोर्ट एडवोकेट ने प्रेसवार्ता के माध्यम से किया। 

जानकारी के अनुसार मंगलवार को अधिवक्ता दर्शन शर्मा शहर के एक निजी होटल में पत्रकारों से रूबरू हुए, इस दौरान उन्होंने बताया कि, मेरे स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम बरूखेड़ा नीमच बायपास से लगी हुई है, और होटल ग्रीन के सामने स्थित है। जिसका सर्वे नम्बर 655/1, 651, 654/1 है, उक्त भूमि राजस्व दस्तावेजों में भी मेरे ही नाम से है। साथ ही सर्वे नम्बर 647, 628, 627, 592, 649 मेरी पत्नी कल्याणी शर्मा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसका कुल रकबा 2.17 हेक्टर हैं।

क्लिक करें और देखें वीडियों- 

अधिवक्ता शर्मा ने बताया कि, होटल ग्रीन के ठीक सामने स्थित भूमि खसरा नम्बर 626/2, 629/1, 630/1, 633/1, 634/1, 635/3 मिन 1 कुल रकबा 1.18 हेक्टर पर भूमि मालिक विरेन्द्र अहीर द्वारा बिना नगर तथा ग्राम निवेश के नक्क्षा पास किये व बिना ग्राम पंचायत की अनुमति लिये यहां अवैध होटल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं उक्त भूमि में बिना अनुमति के कुआं व बिना कोई पाईप दबाये अवैध भराव भी किया गया। ऐसा कर उन्होंने अधिवक्ता शर्मा की कृषि भूमियों में बारिश के पानी की सभी निकासी रोक दी। जिससे कीमती फसले हर वर्ष नष्ट हो रही है।

अधिवक्ता शर्मा ने आगे बताया कि, उक्त सर्वे नम्बरों को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कृषि भूमि से व्यवसायिक में व्यपवर्तन किया गया व उक्त सर्वे नम्बरों पर यादव गोल्डल फिलिंग स्टेशन नाम से भारत पेट्रोलियम के रिटेल आउटलेट का भी अवैध निर्माण किया गया। ऐसा कर उन्होंने नगर तथा ग्राम निवेश की शर्तों का उल्लघंन किया और बायपास के नियमों का भी उल्लघंन किया। 

जिसकी शिकायत भी अधिवक्ता द्वारा दिनांक- 13 अक्टूबर 2022 को जिला कलेक्टर व प्रधानमंत्री, केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, मुख्यमंत्री म.प्र. शासन, राज्य पेट्रोलियम मंत्री म.प्र. शासन, राज्य मंत्री, हाउस एण्ड अरर्बन डेवलपमेन्ट ऑफ एम.पी. व संबंधित अधिकारी को की गई।