BIG NEWS: नीमच के शास्त्री नगर में चाय की दुकान, इस बात पर चले जमकर लात-घुसे, फिर कैंट थाने पहुंची शिकायत, अब न्यायालय का बड़ा फैसला, आरोपी पुष्पेंद्र सिंह को मिली ये सजा, पढ़े खबर
नीमच के शास्त्री नगर में चाय की दुकान
नीमच। सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नाली बनवाने की बात को लेकर लोहे के सरिये से फरियादी के साथ मारपीट करने वाले आरोपी पुष्पेंद्रसिंह पिता महेन्द्रप्रतापसिंह राजपूत (34) निवासी- शास्त्री नगर को धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 3 माह के सश्रम कारावास व 1 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की और से पैरवी करने वाले एडीपीओं रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि घटना बीती दिनांक- 10.12.2017 की शास्त्री नगर कॉर्नर स्थित फरियादी पिंटू उर्फ बंटी ग्वाला की चाय की दुकान की हैं। फरियादी उसकी दुकान पर चाय बना रहा था, तभी वहां पर आरोपी आया और फरियादी से कहने लगा की तुने नगर पालिका द्वारा जो नाली बनाई जा रही थी, उसको बनाने से मना क्यों किया, इस बात पर फरियादी ने आरोपी से कहा कि, उसमें नगर पालिका को नाली बनाने से मना नहीं किया।
इसी बात को लेकर आरोपी ने फरियादी से विवाद करते हुए लात-घुंसे व लोहे के सरिये से उसके साथ मारपीट की। तब आस-पास उपस्थित लोगों ने बीच-बचाव किया, फिर आरोपी वहां से चला गया। फरियादी द्वारा केंट थाने में रिपोर्ट की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 581/17 पंजीबद्ध किया। विवेचना में फरियादी का मेडिकल कराया एवं चश्मदीद साक्षियों के बयान लेने के उपरांत शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की और से न्यायालय में फरियादी एवं अन्य आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की।