NEWS: मुक्तिधाम में शोक सभा, और यहीं बैठा तस्कर, केंट पुलिस ने दी दबिश, तो धरा गया मानसिंह, अब न्यायालय ने सुनाई सजा, भुगतना होगा जुर्माना भी, पढ़े खबर

मुक्तिधाम में शोक सभा, और यहीं बैठा तस्कर, केंट पुलिस ने दी दबिश, तो धरा गया मानसिंह, अब न्यायालय ने सुनाई सजा, भुगतना होगा जुर्माना भी, पढ़े खबर

NEWS: मुक्तिधाम में शोक सभा, और यहीं बैठा तस्कर, केंट पुलिस ने दी दबिश, तो धरा गया मानसिंह, अब न्यायालय ने सुनाई सजा, भुगतना होगा जुर्माना भी, पढ़े खबर

नीमच। माननीय अरविन्द दरिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) के द्वारा अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी मानसिंह पिता सोदानसिंह सोंधिया (69) निवासी ग्राम धानखेड़ी, थाना सुवासरा को एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार के जुर्माने से दण्डित किया।

लोक अभियोजक चंचल बाहेती ने जानकारी देते हुए बताया कि, घटना बीती दिनांक- 31.03.2018 की केंट थाना क्षेत्र स्थित शमशान घाट के पास मंदिर के शोकसभा हॉल की हैं। थाने में पदस्थ एएसआई शिशुपाल सिंह गौर को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि, आरोपी उक्त स्थान पर तस्करी हेतु अवैध मादक पदार्थ अफीम लेकर बैठा हुवा हैं, जिस पर से उन्होंने मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर देखा तो मुखबीर द्वारा बताये हुलिये का एक व्यक्ति काला बैक लिये शोकसभा हॉल में बैठा हुवा था। 

जिसकी घेराबंदी कर बैग की तलाशी लिये जाने पर उसमें अवैध मादक पदार्थ 1 किलो 100 ग्राम अफीम मिली, जिसको जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 166/2018, धारा 8/18 (सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करते हुए शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उसे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/18 (सी) के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार के जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी चंचल बाहेती द्वारा की गई।