NEWS: सिंगल यूज़ प्लास्टिक 1 जुलाई से होगी प्रतिबंधित, उल्लंघन करने पर जुर्माने और कारावास का प्रावधान, रामपुरा सीएमओ ने आमजन से की यह अपील, पढ़े खबर
सिंगल यूज़ प्लास्टिक 1 जुलाई से होगी प्रतिबंधित, उल्लंघन करने पर जुर्माने और कारावास का प्रावधान, रामपुरा सीएमओ ने आमजन से की यह अपील, पढ़े खबर
रामपुरा। एक बार उपयोग होकर पर्यावरण में जहर फैला रहे प्लास्टिक उत्पादों पर देशभर के साथ-साथ नगर परिषद रामपुरा में भी एक जुलाई से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ना कोई यह सिंगल यूज प्लास्टिक बनाएगा और ना ही कोई इसका आयात या भंडारण करेगा। इसे बेचने या उपयोग करने पर भी पूर्ण तरीके से प्रतिबंध रहेगा।
उक्त जानकारी देते हुए नगर परिषद सीएमओ नंदलाल प्रजापति द्वारा बताया गया है कि शासन द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक (एसयूवी) से बनी 19 वस्तुओं की पहचान की गई है। उन्होंने सभी नागरिकों से प्रतिबंध को लागू करवाने के लिए सहयोग का आग्रह करते हुए निकाय में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग व बेचने या भंडारण करने वालों पर कार्यवाही करने के लिए टीम गठित की गई है।
प्रजापति ने बताया कि निकाय क्षेत्र में प्रतिबंध सख्ती से लागू किया जा रहा है। उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत 5 साल कारावास व 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। वहीं दोबारा उल्लंघन करने पर 7 साल कारावास के प्रावधान रहेंगे।