NEWS : नगर पालिका पेंशनर इस तारीख तक प्रस्तुत करें जीवन प्रमाण पत्र, नियमित रूप से मिलेगी ये सेवा, वरना नहीं होगा भुगतान, पढ़े खबर

नगर पालिका पेंशनर इस तारीख तक प्रस्तुत करें जीवन प्रमाण पत्र

NEWS : नगर पालिका पेंशनर इस तारीख तक प्रस्तुत करें जीवन प्रमाण पत्र, नियमित रूप से मिलेगी ये सेवा, वरना नहीं होगा भुगतान, पढ़े खबर

नीमच। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल द्वारा जारी पत्र अनुसार नगरीय निकायों के समस्‍त पेंशनरों को नियमित रूप से पेंशन प्राप्‍त करने के लिए जीवन प्रमाण पत्र 10 नवम्‍बर 2024 तक प्रस्‍तुत करना अनिवार्य है।

उक्‍त जानकारी देते हुए नगर पालिका के मुख्‍य नपाधिकारी महेंद्र वशिष्‍ठ ने बताया कि, निकाय के प्रत्‍येक पेंशनर को पेंशन प्राप्‍त करने हेतु प्रतिवर्ष जीवन प्रमाण पत्र प्रस्‍तुत करना अनिवार्य होता है। शासन निर्देशानुसार नगर पालिका से सेवानिवृत्‍त समस्‍त अधिकारी-कर्मचारी अपना जीवन प्रमाण पत्र 10 नवम्‍बर 2024 तक नगर पालिका कार्यालय में आवश्‍यक रूप से प्रस्‍तुत करे, ताकि उन्‍हें पेंशन नियमित रूप से प्राप्‍त हो सके। 

निर्धारित दिनांक तक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्‍तुत नहीं होने पर दिसम्‍बर माह 2024 में प्राप्‍त होने वाली नवम्‍बर माह 2024 की पेंशन राशि का भुगतान शासन से हो पाना संभव नहीं हो सकेगा।