BIG NEWS : बाइक पर काले सोने की स्मगलिंग, सुचना पर इस टीम की कार्यवाही, अब दो तस्कर पहुंचे सलाखों के पीछे, सश्रम कारावास के साथ 01-01 लाख का अर्थदण्ड भी, पढ़े खबर
बाइक पर काले सोने की स्मगलिंग

नीमच। जितेन्द्र कुमार बाजोलिया, विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट द्वारा 04 किलो 500 ग्राम अफीम की तस्करी करने वाले दो आरोपीगण भगतराम पिता मोढीराम पाटीदार निवासी ग्राम गौमाना, थाना छोटी सादड़ी एवं रमेश पिता प्रभुलाल मेघवाल निवासी जाखमिया, थाना धोलापानी को धारा 08/18 (बी) एनडीपीएस एक्ट, 1985 के अंतर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रूपये अर्थदण्ढ से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की और से पैरवी करने वाले एडीपीओं रितेश कुमार सोमपुरा ने जानकारी देते हुए बताया, कि घटना दिनांक- 12.05.2019 की रात की नीमच-निम्बाहेड़ा फोरलेन हाईवे स्थित मालखेड़ा फण्टे की है। नार्कोटिक्स सेल इन्दौर, प्रकोष्ठ जिला नीमच में पदस्थ उपनिरीक्षक राऊफ खान को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि तीन व्यक्ति बाइक पर लगभग 4-5 किलो अफीम लेकर जाने वाले है, जो कि मालखेड़ा फण्टे पर किसी कार चालक को देंगे।
सूचना पर उपनिरीक्षक राऊफ खान द्वारा फोर्स सहित मालखेड़ा फण्टे पर नाकेबंदी की गई, कुछ समय बाद नीमच सिटी की तरफ से तीन व्यक्ति एक बाइक पर आते हुवे दिखे। जिन्हें रोककर तलाशी लिये जाने पर आरोपीगण भगतराम एवं रमेश के बीच में रखी हुई प्लास्टीक की थैली में 4 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम होना पाई गई, जिसे जप्त कर एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया। एक अभियुक्त की (18) से कम होने से उसके विरूद्ध बाल न्यायालय में अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में जप्तीकर्ता अधिकारी, विवेचक, हमराह फोर्स के सदस्यों सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओं रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा की गई।