BIG NEWS : सिम विक्रेता हो जाएं सावधान, नीमच पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, अगर किया ये गैरकानूनी काम, तो होगी वैधानिक कार्यवाही, पढ़े खबर और रहें अलर्ट

सिम विक्रेता हो जाएं सावधान

BIG NEWS : सिम विक्रेता हो जाएं सावधान, नीमच पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, अगर किया ये गैरकानूनी काम, तो होगी वैधानिक कार्यवाही, पढ़े खबर और रहें अलर्ट

नीमच। पुलिस ने नीमच जिले में मौजूद सिम विक्रेताओं और पीओएस एजेंड के लिए एडवाइजरी जारी की है। जिसमे बताया गया है कि, अपने ग्राहक कि सही पहचान और केवायसी की पुष्टि करें, ग्राहक का आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट या अन्य वैध दस्तावेज की जांच करें, केवल E-KYC या डिजिटल KYC के माध्यम से सिम जारी करें, ग्राहक की फोटो KYC ऐप से तुरंत खींचना अनिवार्य है, पहले से सेव की गई फोटो या डॉक्युमेंट अपलोड नहीं करें।

- बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक- आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक है, ग्राहक स्वयं उपस्थित होना चाहिए, किसी और व्यक्ति की बायोमेट्रिक से सिम देना गैरकानूनी है। 

- एक ग्राहक को सीमित सिम जारी करें- एक ग्राहक को एक पहचान पर बल्क सीम कार्ड नहीं देवें, अधिक सीम जारी करने पर एजेंट की जिम्मेदारी तय होगी।

- सिम स्वैप या रिप्लेसमेंट में सतर्कता- सिम खोने की स्थिति में नया सिम देने से पहले सही तरीके से पुलिस रिपोर्ट, KYC और पुराने रिकॉर्ड की पुष्टि करें, सिम स्वैप का दुरूपयोग वित्तीय धोखाधड़ी में होता है, इसलिए सावधानी जरूरी है 

- संदिग्ध ग्राहक या ट्रांजेक्शन की सूचना दें- अगर कोई ग्राहक बार-बार सिम बदलता है, फर्जी नाम देता है, या जल्दी-जल्दी सिम एक्टिवेट करता है, तो इसकी जानकारी पुलिस या टेलीकॉम ऑपरेटर को दें। 

- सभी सिम रिकॉर्ड रखें- ग्राहक का नाम, मोबाइल नंबर, ID नंबर, फोटो, आदि सुरक्षित रिकॉर्ड में रखें, ये रिकॉर्ड कम-से-कम 2 वर्ष तक सुरक्षित रखे। 

- सिक्योरिटी अलर्ट- POS एजेंट का ID अगर किसी फर्जी एक्टिवेशन में इस्तेमाल होता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है - जैसे FIR, टर्मिनेशन और जुर्माना 

- अनधिकृत सॉफ्टवेयर या प्रक्रियाओं से बचें- किसी भी थर्ड पार्टी ऐप या टूल से सिम एक्टिवेशन करना मना है, सिर्फ कंपनी द्वारा अनुमोदित टर्मिनल या ऐप का ही प्रयोग करें 

नीमच पुलिस द्वारा जनहित में जारी