NEWS: नीमच में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 मई को, सम्पत्तिकर व जलकर के अधिभार में मिलेगी छूट, अगर करना है लाभ प्राप्त, तो ये अनिवार्य, पढ़े खबर

नीमच में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 मई को, सम्पत्तिकर व जलकर के अधिभार में मिलेगी छूट, अगर करना है लाभ प्राप्त, तो ये अनिवार्य, पढ़े खबर

NEWS: नीमच में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 मई को, सम्पत्तिकर व जलकर के अधिभार में मिलेगी छूट, अगर करना है लाभ प्राप्त, तो ये अनिवार्य, पढ़े खबर

नीमच। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में 13 मई शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर में किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में शासन पत्रानुसार नगर पालिका के बकाया सम्पत्तिकर व जलकर के अधिभार (सरचार्ज) में छूट प्रदाय की जावेगी। 

लोक अदालत में अधिभार की छूट का लाभ उठाने के इच्छुक बकायादारों के प्रकरण नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति गौरव चौपड़ा के मार्गदर्शन व मुख्य नगर पालिका अधिकारी गरिमा पाटीदार के नेतृत्व में नगर पालिका कार्यालय की सम्पत्तिकर शाखा में तैयार किये जा रहे है। सम्पत्तिकर शाखा में प्रकरण तैयार करवाने पर ही करदाताओं को छूट का लाभ प्रदान किया जावेगा। पूर्व में लोक अदालत में छूट का लाभ प्राप्त कर चुके करदाताओं को कोई छूट प्रदान नहीं की जावेगी।

उक्त जानकारी देते हुए राजस्व सभापति वंदना खण्डेलवाल ने बताया कि, सम्पत्तिकर में कर तथा अधिभार की बकाया राशि 50 हजार तक होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट, कर तथा अधिभार की बकाया राशि 50 हजार से 1 लाख तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट व बकाया कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख से अधिक होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। 

इसी प्रकार जलकर में बकाया कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार तक होने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट, बकाया कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से 50 हजार तक होने पर सरचार्ज में 50 प्रतिशत छूट व बकाया कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जावेगी। 

खण्डेलवाल ने बकायादारों से अधिभार में मिल रही इस छूट का लाभ उठाने का अनुरोध किया है। अधिभार में मिल रही इस छूट का लाभ बकायादारों के साथ ही बंगला-बगीचा रहवासी भी उठा सकते हैं।