BIG NEWS: नीमच का अनमोल पेट्रोल पंप, और टैंकर से पेट्रोल-डीजल की चोरी, फिर केंट थाने में FIR...! अब न्यायालय का बड़ा फैसला, ये दो आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे, जुर्माना भी भुगतेंगे, क्या है मामला, पढ़े ये खबर
नीमच का अनमोल पेट्रोल पंप, और टैंकर से पेट्रोल-डीजल की चोरी, फिर केंट थाने में FIR...! अब न्यायालय का बड़ा फैसला, ये दो आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे, जुर्माना भी भुगतेंगे, क्या है मामला, पढ़े ये खबर
नीमच। माननीय स्वागिता पूर्णेश श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा छलपूर्वक टैंकर में चोर पॉकेट लगाकर पेट्रोल-डीजल की चोरी करने वाले आरोपीगण अशोक पिता रमेश बलाई (45) एवं मुकेश पिता राधेश्याम ढोली (32) दोनो निवासी- ग्राम रावत, थाना बेटमा, जिला इंदौर को धारा 420/120, 379/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास व 1-1 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की और से पैरवी करने वाले एडीपीओं चंद्रकांत नाफड़े द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि, घटना 10 वर्ष पूर्व की हैं। फरियादी अनिल नागौरी द्वारा केंट थाने में आरोपीगण के विरूद्ध रिपोर्ट लेख कराई कि, अम्बेडकर मार्ग स्थित अनमोल पेट्रोल पंप पर बी.पी.सी.सी. डिपो मांगलिया, इंदौर से आरोपीगण दिनांक- 11.01.2023 को टैंकर लेकर आये, जिसके एक पार्ट में 9 हजार लीटर डीजल व दूसरे पार्ट में 3 हजार लीटर पेट्रोल भरा हुआ था।
जब टैंकर को पेट्रोल पंप पर खाली करा तो उसमें लगभग 208 लीटर डीजल व 280 लीटर पेट्रोल कम होना पाया। जब टैंकर का ढक्कन खोलकर उसे चेक किया, तो आरोपीगण द्वारा टैंकर के तल में पार्टिशन कर एक गुप्त चैम्बर बना रखा था, जिसमें डीजल-पेट्रोल चला जाता था, फिर जब टैंकर को खाली किया जाता था तब भी वह डीजल-पेट्रोल उस गुप्त चैम्बर में ही रहता था, जिसको निकलने के लिए एक अलग से छिपाकर लीवर लगाया हुआ था, गुप्त चैम्बर का पेट्रोल-डीजल निकलता था। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध थाने में 88/13 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की और से न्यायालय में फरियादी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुए आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी चंद्रकांत नाफडे़, एडीपीओ द्वारा की।