NEWS: कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, शासन को आदेश, मिलेगा दूसरे और तीसरे समयमान-वेतनमान का लाभ, पढ़े ये खबर
कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, शासन को आदेश, मिलेगा दूसरे और तीसरे समयमान-वेतनमान का लाभ,
डेस्क । कर्मचारियों के हित में एक बार फिर से हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल समय मान वेतनमान को लेकर कर्मचारियों -शिक्षक द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था कि आदेश जारी किए जाने के बाद भी इसका पालन नहीं किया गया है। ना ही कर्मचारियों को वेतनमान का लाभ दिया गया है। जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है।
इंदौर खंडपीठ ने एक शिक्षक की याचिका पर आदेश देते हुए कहा कि जिन सरकारी कर्मचारियों को उनकी नौकरी में 24 साल पूरे हो गए। उन्हें दूसरे वेतनमान का लाभ दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही 30 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों को तीसरे समय मान वेतनमान का लाभ सुनिश्चित किया जाए।
इससे पहले शिक्षक प्रकाश कवथेकर की तरफ से याचिका दायर की गई थी। जिसमें अधिवक्ता अर्चना उपाध्याय के माध्यम से दलील पेश की गई। याचिका में कहा गया जिनकी सर्विस को 30 साल हो चुके हैं। उनके लिए सरकार ने 29 जून 2018 को समय मान वेतनमान के आदेश जारी किए थे लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी इसका पालन नहीं किया गया है।
वहीं दूसरे समय मान वेतनमान दिए जाने के संबंध में भी शिक्षा विभाग में प्रेजेंटेशन दिया गया था।बावजूद इसके हाई कोर्ट के द्वारा 2007 में दिए गए आदेश शासन के नियमों का हवाला देते हुए जल्द से जल्द समस्या के निराकरण के आदेश दिए गए थे लेकिन अब तक इसका भी निराकरण नहीं किया गया है। जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि जिन शासकीय कर्मचारियों को नौकरी करते हुए 24 साल और 30 साल के समय पूरे हो चुके हैं। उन्हें दूसरे और तीसरे समयमान वेतनमान का लाभ सुनिश्चित किया जाए।