NEWS: देश में लागू हुए नए आपराधिक कानून, चित्तौडगढ जिले के थानों में जन जागरूकता कार्यक्रम संपन्न, आमजन को दी जानकारी, किया प्रचार प्रसार, पढ़े खबर

देश में लागू हुए नए आपराधिक कानून,

NEWS: देश में लागू हुए नए आपराधिक कानून, चित्तौडगढ जिले के थानों में जन जागरूकता कार्यक्रम संपन्न, आमजन को दी जानकारी, किया प्रचार प्रसार, पढ़े खबर

चित्तौडगढ: एसपी सुधीर जोशी के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महिला अपराध एवं अनुसंधान प्रकोष्ठ, चित्तौडगढ मुकेश सांखला एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परबत सिंह के मार्गदर्शन में सोमवार को नए भारतीय कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर जिले के पुलिस अधिकारियों सभी विभागो के जिला स्तरीय अधिकारियों तथा सामुदायिक पुलिसिंग समूहों के सदस्यों की जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन पंचायत समिति सभागार, चित्तौडगढ में किया गया। कार्यशाला के आयोजन में उदयपुर रेंज पुलिस और युनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित पुलिसिंग फॉर केयर ऑफ चिल्ड्रन कार्यक्रम अंतर्गत तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया गया। कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने केन्द्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2024 से लागू किए जा रहे नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि समय के साथ अपराधों कर प्रवृति, रिपोर्ट करने के तरीकों तथा अनुसंधान तकनीकों में सुधार करते हुए सरकार द्वारा लागू किए गए है। उक्त कानूनों के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अपराधों को रिकार्ड करने अनुसंधान और अपराधों के प्रकारों में भी परिवर्तन हुए हैं,

जिनके बारे में पुलिस के साथ आमजन और अन्य विभागों को भी जानकारी होना आवश्यक है। उन्होने उपस्थित प्रतिभागियों से नए कानूनों के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता आमजन तक पहुंचाने के लिए प्ररित किया। कार्यशाला में युनिसेफ की बाल संरक्षण सलाहकार सिन्धु बिनुजीत ने कार्यशाला के उद्देश्यों के बारे में बताते हुए कहा कि अधिनियमों और कानूनों में समय के साथ बदलाव होते है। एक अपराध मुक्त समाज के लिए कानून की पालना कराने वाली संस्थान के साथ ही आमजन को भी जानकारी होना आवश्यक है। उन्होने नए अधिनियमों में बालकों और महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों के मामलों में किए गए परिवर्तनों पर प्रकाश डाला।

कार्यशाला में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं विषय विशेषज्ञ अंनत कुमार अस्थाना द्वारा पुरानी आईपीसी, सीआरपीसी तथा भारतीय एविडेन्स एक्ट के स्थान पर 1 जुलाई से लागू किए गए भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। उन्होने नए अधिनियमों में अपराधों की सूचना देने के डिजिटल तरीकों की सराहना करते हुए नागरिकों तथा पुलिस अधिकारियों के लिए आसानी बताई। उन्होने बताया कि नए कानूनों में कुछ अनुपयोगी धाराओं को हटाया गया है, और कुछ नवीन अपराधों को समय के दृष्टिगत जोडा भी गया है। आमजन की दृष्टि से उपयोगी परिवर्तनों को उल्लेखित करते हुए उनके द्वारा प्रजेन्टेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होने बालकों से अपराध कारित कराए जाने जैसे अपराधो के बारे में पुराने और नए अधिनियमों पर जानकारी देते हुए उपस्थित आमजन एवं सदस्यों से समाज में व्याप्त ऐसे अपराधों के संबंध में विचार विमर्श किया। उन्होने नए अधिनियमों में सजाओं के बारे में जानकारी देते हुए सामुदायिक सेवा के बारे में बताया तथा सरहानीय कदम बताया। विधिक सत्र के अंत में उन्होने उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, पुलिस अधिकारियों, पुलिस मित्रों, ग्राम रक्षकों एवं सुरक्षा सखियों आदि को नए अधिनियमों पर अपने कार्यस्थल के साथ ही समाज परिवार तथा आस-पडौस में अधिक से अधिक जागरूकता लाने के लिए सुझाव उपलब्ध कराए। 

कार्यशाला के अंत में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महिला अपराध एवं अनुसंधान प्रकोष्ठ, चित्तौडगढ़ मुकेश सांखला द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधियों तथा समुदाय पुलिस के सदस्यों को संबोधित करते हुए कार्यशाला में उपस्थिति के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यशाला में बाल कल्याण समिति अध्यक्षा प्रियंका पालीवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकगण, जिले के सभी पुलिस उपाधीक्षक, थानाधिकारी, समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग के अधिकारियों, महिला एवं बाल विकास विभाग से आंगनवाडी कार्यकर्ताओं सहित जिले भर के 200 से ज्यादा प्रतिभागी उपस्थित रहे। 

कार्यशाला से पूर्व भारतीय न्याय संहिता और नए कानून को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य व जिले के पुलिस अधिकारियों व सामुदायिक समूहों के सदस्यों से जुड़कर उन्हें नए कानून की जानकारी दी। मुख्यमंत्री भजन लाल ने नए कानून को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा समस्त पुलिस थानों के बाहर नए क़ानूनों की जानकारी देने के लिए बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। उक्त राज्य स्तरीय प्रसारण को जिले के सभी पुलिस थानों पर संबंधित थानाधिकारियो के मार्गदर्शन में पुलिस थानों पर तैनात पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ थाना स्तर पर जुडे हुए सामुदायिक पुलिसिंग के सदस्यों को जोड़कर जागरूकता के प्रयास किए गए।