BIG NEWS: लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा, आचार संहिता लागू...! नीमच जिला कलेक्टोरेट में प्रेसवार्ता, चुनावी तैयारियों से कराया अवगत, तो कंट्रोल रूम भी स्थापित, क्या बोले कलेक्टर जैन, पढ़े खबर

लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा

BIG NEWS: लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा, आचार संहिता लागू...! नीमच जिला कलेक्टोरेट में प्रेसवार्ता, चुनावी तैयारियों से कराया अवगत, तो कंट्रोल रूम भी स्थापित, क्या बोले कलेक्टर जैन, पढ़े खबर

नीमच। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जिसे लेकर प्रदेश सहित सभी जिलों में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। इसी क्रम में नीमच जिले में भी शनिवार से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है, और जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग चुनावी तैयारियों में जुट गए है। जिसे लेकर शनिवार शाम जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। जिसमे जिला कलेक्टर दिनेश जैन, एसपी अंकित जायसवाल, एएसपी नवल सिंह सिसौदिया एवं जिला पंचायत सीईओं गुरूप्रसाद सहित समस्त पत्रकार साथी उपस्थित हुए। 

वार्ता के दौरान जिला कलेक्टर दिनेश जैन ने प्रचार के लिए धर्म स्थलों का उपयोग न हो, संवेदनशील केन्द्रों पर रहेगी निगरानी, पेड न्यूज़ पर निगरानी प्रारंभ और सभा एवं जुलूस की अनुमति जरुरी सहित निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी दी। 

जिला स्‍तरीय निर्वाचन कंट्रोल रूम स्‍थापित- 

लोकसभा निर्वाचन के तहत सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिला स्‍तरीय कंट्रोल रूम स्‍थापित किया गया। कंट्रोल रूम का टोल फ्री नम्‍बर 1950 और दूरभाष नम्‍बर 07423-257566 है। निर्वाचन संबंधी सूचनाएं उक्‍त नम्‍बरों पर दर्ज की जा सकती है। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्यरत रहेगा। 

अवकाश पर प्रतिबंध- 

कलेक्‍टर जैन ने बताया कि, लोकसभा निर्वाचन कार्य को दृष्टिगत रखते हुए जिले के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। कोई भी अधिकारी-कर्मचारी जिला निर्वाचन कार्यालय की पूर्वानुमति के बगैर अवकाश पर नहीं जायेगें और न ही मुख्यालय छोडेगें। शासकीय-सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी कार्यालय निरन्तर चालू रखेगें। 

धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी- 

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निर्वाचन अवधि के दौरान जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। जारी आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेगा, जिसमे आग्नेय शस्त्र, जैसे बन्दूक पिस्तौल, रिवाल्वर व अन्य हथियार जैसे बल्लम, भाला, खंजर, शमशीर, फरसा, फालिया, चाकू आदि सम्मिलित है, जिससे किसी को घायल अथवा चोटिल किया जा सके या जिनके प्रयोग से लोकहित को खतरा सम्भाव्य हो। सम्पूर्ण जिले की सीमा मे समस्त लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित करते हुए समस्त लायसेंस, दर्ज शस्त्र सहित 23 मार्च 2024 को संबंधित थाने में निर्धारित दिनांक तक जमा कराने के निर्देश दिये है।

प्रचार के लिए धर्म स्थलों का उपयोग न हो- 

बैठक में कलेक्टर जैन ने आदर्श आचरण सहिता के प्रमुख बिन्दुओं से अवगत कराते हुए कहा कि, किसी दल या उम्मीदवार द्वारा चुनाव प्रचार में अन्य राजनैतिक दलों की नीतियों की आलोचना, कार्यक्रमों और कार्यों तक ही समिति होना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं करना चाहिए जिसका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो। मत प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों या अन्य पूजा स्थलों का निर्वाचन प्रचार के लिए मंच के रूप में उपयोग नहीं होना चाहिए।

संवेदनशील केन्द्रों पर रहेगी निगरानी- 

बैठक में बताया, कि जिले के संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर इन्टरनेट एवं वेब कैमरों के माध्यम से कड़ी निगरानी की जाएगी। मतदान के दिन इन केन्द्रों पर न केवल जिलास्तर से बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त तक हर गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए वेब कास्टिंग का कार्य करवाया जा रहा हैं। साथ ही बार्डर चैक पोस्ट पर भी सीसीटीव्ही कैमरे लगाए जा रहे है। सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए सभी दलों से उनका पालन सुनिशिचित करने का आग्रह किया गया।

पेड न्यूज़ पर निगरानी प्रारंभ-आयोग सख्त- 

कलेक्टर जैन ने कहा कि जिलास्तरीय मीडिया मानिटरिंग कमेटी द्वारा प्रतिदिन राजनैतिक खबरों और विज्ञापनों की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। यदि किसी समाचार पत्र में पेड न्यूज पाई गई तो समिति संज्ञान में लेकर उसका खर्च अभ्यर्थी या पार्टी के खाते में जोड़ेगी। इसके अलावा इलेक्‍ट्रानिक न्‍यूज चैनलों की मानिटरिंग के लिए भी दल गठित किए गए है। सोशल मीडिया, केबल नेटवर्क या न्यूज चैनल पर विज्ञापन देने से पहले अभ्यर्थी को जिलास्तरीय समिति से प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

सभा एवं जुलूस की अनुमति जरुरी- 

राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों को किसी व्यक्ति के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिए उनके घरों के सामने प्रदर्शन आयोजित करने या धरना देने के तरीकों का सहारा, किसी भी परिस्थिति में नहीं लेना चाहिए। दलों और अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए, कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभा स्थल से होकर जुलूस नहीं ले जाना चाहिए, जिन स्थानों पर दूसरे दल द्वारा सभाएं की जा रही हो। किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में सक्षम प्राधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना देना जरूरी होगा। जुलूस का इंतजाम भी ऐसे ढंग से करने के निर्देश दिए गए कि यातायात में कोई रुकावट या बाधा उत्पन्न न हो।