BIG NEWS: कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला: शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर, नए पदों की मंजूरी समेत लिए गए ये फैसले,पढ़े खबर.....
कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला,
भोपाल,विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, इसमें शासकीय सेवकों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते राहत दर में, 1 जनवरी 2023 से वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, इसके साथ निवाड़ी जिले में जिला पेंशन कार्यालय खोले जाने के साथ नए पदों को स्वीकृति भी दी गई है, नर्मदा घाटी विकास विभाग में प्रशासनिक न्याय की संविदा नियुक्ति का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला लिया गया है,
कैबिनेट बैठक में शासकीय सेवकों और पेंशनरों को देय मंहगाई भत्ते एवं राहत की दर में 01 जनवरी 2023 से 4% वृद्धि का अनुसमर्थन किया गया, कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ता में 4% की वृद्धि किये जाने पर इस वित्तीय वर्ष में 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है, वहीं निवाड़ी जिले में जिला पेंशन कार्यालय खोले जाने एवं 9 नवीन पद निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान की गई है, कैबिनेट ने शिकायत निवारण प्राधिकरण नर्मदा संकुल परियोजनाएं में संविदा पर कार्यरत सदस्यों की संविदा नियुक्ति में वृद्धि की स्वीकृति दी,
मंत्रिपरिषद द्वारा ग्वालियर में राजस्व विभाग की वार्ड क्र. 51, कोस्मो आनंदा, स्थित भूमि परिसम्पत्ति के पाँचों पार्सलों के निर्वर्तन के लिए रिजर्व मूल्य राशि क्रमशः 1 करोड़ 78 लाख रुपए, 63 लाख रुपए, 52 लाख रुपए, 1 करोड़ 78 लाख रुपए एवं 42 लाख रुपए पर आमंत्रित निविदा में उच्चतम निविदाकार H-1 को पार्सल क्र.1 की उच्चतम निविदा राशि 2 करोड़ 33 लाख 09 हजार 201 रुपए जो कि रिजर्व मूल्य राशि का 1.30 गुना है, पार्सल क्र.2 की उच्चतम निविदा राशि 1 करोड़ 35 लाख रुपए जो कि रिजर्व मूल्य राशि का 2.14 गुना है,
पार्सल क्र. 3 की उच्चतम निविदा राशि 1 करोड़ 17 लाख रुपए जो कि रिजर्व मूल्य राशि का 2.25 गुना है, पार्सल क्र. 4 की उच्चतम निविदा राशि रुपये 3 करोड़ 24 लाख रुपए जो कि रिजर्व मूल्य राशि का 1.82 गुना है तथा पार्सल क्र. 5 की उच्चतम निविदा राशि 54 लाख 113 रुपए जो कि रिजर्व मूल्य राशि का 1.28 गुना है, की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं H-I निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100% जमा करने के उपरांत अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया है,