NEWS: पानी भरने गई महिला से मारपीट, अब आरोपियां को 3 माह का सश्रम कारावास, जुर्माना भी, पढ़े ये खबर

पानी भरने गई महिला से मारपीट, अब आरोपियां को 3 माह का सश्रम कारावास, जुर्माना भी, पढ़े ये खबर

NEWS: पानी भरने गई महिला से मारपीट, अब आरोपियां को 3 माह का सश्रम कारावास, जुर्माना भी, पढ़े ये खबर

मनासा। माननीय मनीष पाण्डेय्, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा रास्ते के विवाद की पुरानी रंजीश के कारण महिला से मारपीट करनी वाली आरोपीया महिला दुर्गाबाई पति कचरूलाल रावत मीणा (40) निवासी-ग्राम सारेल्या, तहसील मनासा को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323 के अंतर्गत 3 माह के सश्रम कारावास एवं 300 रू. जुर्माने से दण्डित किया।

विवेक कुमार गोयल, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 12.07.2018 की शाम लगभग 6 बजे की कुकडेश्वर के ग्राम सारल्या स्थित आरोपिया के घर के सामने की हैं। फरियादीया एवं आरोपीया के परिवार के मध्य रास्ते के विवाद के कारण पुरानी रंजीश चली आ रहीं हैं। घटना दिनांक को इसी रंजीशवश जब फरियादीया वज्जीबाई पानी भरने जा रही थी, तो आरोपीया ने लकडी से उसके साथ मारपीट कर चोट पहुंचाई, तब मौके पर उपस्थित लोगो ने बीच-बचाव किया। 

फरियादीया ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना कुकडेश्वर में लेखबद्ध कराई, जिस पर से अपराध क्रमांक 146/18, धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आहत फरियादीया का मेडिकल कराकर शेष आवश्यक विवेचना पूर्ण अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में दोनों आहत फरियादीया, चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीया महिला द्वारा फरियादीया आहत महिला के साथ लकडी के साथ मारपीट किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराकर उसे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीया को धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 3 माह के सश्रम कारावास व 300 रूपये जुर्माने से दण्डित करते हुए, जुर्माने की राशि 300 रूपये को फरियादीया प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विवेक कुमार गोयल, एडीपीओ द्वारा की गई।