BIG NEWS: MP सरकार का एक और बड़ा फैसला, दिव्यांगों के लिए उठाया ये कदम, अब बस किराए में मिलेगी इतने प्रतिशत की छूट, बस करना होगा ये...! पढ़े खबर
MP सरकार का एक और बड़ा फैसला

डेस्क। एमपी सरकार ने राज्य में विकलांग व्यक्तियों को बस किराए में 50 प्रतिशत की छूट की पेशकश की है। दिव्यांग व्यक्ति को अपना यूडीआईडी कार्ड दिखाने पर छूट मिलेगी। राज्य परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं।
विशिष्ट विकलांगता आईडी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विकलांग व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र के रूप में जारी की जाती है। यूनिक आईडी केंद्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी की जाती है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यूडीआईडी परियोजना शुरू की गई है। इसके तहत दिव्यांगों को यूडीआईडी कार्ड जारी किये जाते हैं। कार्ड के माध्यम से दिव्यांग केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। यूडीआईडी कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
इसी तरह के एक हालिया फैसले में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्री-प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु के संबंध में आदेश जारी किए थे। नए आदेश के मुताबिक, नर्सरी में एडमिशन के लिए बच्चे की न्यूनतम उम्र तीन साल होनी चाहिए और उसकी उम्र चार साल छह महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।
केजी 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु चार वर्ष और अधिकतम आयु पांच वर्ष और छह महीने होनी चाहिए, जबकि केजी 2 के लिए बच्चे की आयु पांच वर्ष से छह वर्ष और छह महीने के बीच होनी चाहिए। कक्षा 1 के लिए न्यूनतम आयु छह वर्ष और अधिकतम आयु सात वर्ष छह माह निर्धारित की गई है।