BIG NEWS: रूपए लेनदेन की बात, देर रात दो पक्षों में विवाद, अब मारपीट करने वाले आरोपियों को कारावास, न्यायालय ने सुनाई सजा, घटना जावद थाना क्षेत्र की, पढ़े खबर
रूपए लेनदेन की बात, देर रात दो पक्षों में विवाद

जावद। सुश्री प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा रूपये लेनदेन की बात को लेकर मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले एक पक्ष के तीन आरोपीगण सुंदरलाल पिता शांतिलाल कछावा (30), शांतिलाल पिता गमजी कछावा (45) तथा देवीलाल पिता शांतिलाल कछावा (28) निवासी ग्राम मेघपुरा को धारा- 325/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास व 300-300 रू. अर्थदण्ड, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 3-3 माह के सश्रम कारावास व 300-300 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया तथा मारपीट कर साधारण पहुंचाने वाले दुसरे पक्ष के एक आरोपी राधेश्याम पिता रघुनाथ कछावा (55) निवासी ग्राम मेघपुरा को धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 3-3 माह के सश्रम कारावास व 300-300 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं आकाश यादव द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि, घटना बीती दिनांक- 15.01.2017 की रात 10ः30 बजे की ग्राम मेघपुरा की हैं। दोनों पक्षकारों के मध्य झगड़े के 60 हजार रूपयें के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था, इसी बात को दोनो पक्षकारो के मध्य विवाद हुआ, जिस कारण एक-दूसरे के साथ लात-घूंसो व लट्ठ से मारपीट कर चोटे पँहुचाई, जिससे एक पक्ष के देवीलाल की हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया तथा शांतीलाल व सुंदरलाल को साधारण चोटे आई तथा दुसरे पक्ष के राधेश्याम, रामप्रसाद व देवीलाल पिता पन्नालाल को साधारण चोटे आई। घटना की रिपोर्ट दोनो पक्षकारो द्वारा थाना जावद में की गई।
विवेचना के दौरान आहतगण का मेडिकल किये जाने के उपरांत शेष आवश्यक अनुसंधान अभियोग पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान दूसरे पक्ष के आरोपी रामप्रसाद पिता गंगाराम कछावा फरार हो गया देवीलाल पिता पन्नालाल कछावा की मृत्यु हो जाने से दोनो पक्षों के शेष पक्षकारों के संबंध में विचारण उपरांत यह निर्णय पारित किया।
अभियोजन की ओर से न्यायालय में दोनो पक्षों के आहतगण व घटना के चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों के आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा की।