BIG NEWS: पहले अवैध कॉलोनी का निर्माण, फिर आवासीय प्लाट काटें, और कर दिया सौदा, कलेक्टर के निर्देश पर पिता-पुत्र के खिलाफ FIR...! अब इन लोगों में भी मचा हड़कंप, मामला- मंदसौर जिले का, पढ़े ये खबर

पहले अवैध कॉलोनी का निर्माण, फिर आवासीय प्लाट काटें, और कर दिया सौदा, कलेक्टर के निर्देश पर पिता-पुत्र के खिलाफ FIR...! अब इन लोगों में भी मचा हड़कंप, मामला- मंदसौर जिले का, पढ़े ये खबर

BIG NEWS: पहले अवैध कॉलोनी का निर्माण, फिर आवासीय प्लाट काटें, और कर दिया सौदा, कलेक्टर के निर्देश पर पिता-पुत्र के खिलाफ FIR...! अब इन लोगों में भी मचा हड़कंप, मामला- मंदसौर जिले का, पढ़े ये खबर

मंदसौर। नगर पालिका सीमा के बावड़ीकला क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काटकर बिना अनुमति के अलावा बिना डायवर्शन व रेरा पंजीयन के बिना आवासीय प्लाट बेचने के मामले में नगर पालिका ने पिता-पुत्र पर मामला दर्ज कराया है। सीएमओ ने नई आबादी थाने में तहसीलदार की जांच रिपोर्ट और पत्र के आधार पर कार्रवाई के लिए पत्र दिया। इस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इससे शहर के चारो ओर अवैध कॉलोनियां काटने वाले अन्य लोगों में भी हडकंप मचा हुआ है। लंबे समय बाद अवैध रुप से कॉलोनियां काटने और खेतों में तमाम नियमों को ताक पर रखते हुए आवासीय भूखंड बेचने वालों पर कार्रवाई हुई।

जानकारी के अनुसार अवैध कॉलोनी के मामले में कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व अमले ने जांच की थी। इसके बाद रिपोर्ट के साथ शहरीय क्षेत्र का मामला होने के कारण नपा को पत्र जारी करते हुए एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। इस पर नपा ने एफआईआर के लिए पत्र पुलिस को दिया। 

इसमें बताया कि, बिना स्थापना व विकास अनुमति के अलावा पंजीयन प्राप्त किए ही आवासीय प्लाट बेच दिए गए। अवैध कॉलोनी काटने के साथ अवैध रुप से प्लाट बेचे गए। इसी के चलते सीएमओ के आवेदन पर पुलिस ने मप्र नपा अधिनियम की धारा- 331 (सी) की उपधारा- 02 लगायत 05 में मोहनलाल पिता शंकरलाल सरतालिया निवासी गांधी चौराहा व पुत्र चंद्रशेखर पिता मोहनलाल सरतालिया निवासी गोल चौराहा पर मामला दर्ज किया है। नपा सीमा क्षेत्र की बावड़ीकला सर्वे क्रमांक- 21/2 में कॉलोनी अवैध रुप से काटते हुए आवासीय प्लाट बेचे है। जांच में मामला उजागर सामने पर प्रकरण दर्ज किया है।

कलेक्टर के निर्देश पर कराई एफआईआर- 

कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई के लिए आवेदन पुलिस को दिया था। मामले की जांच राजस्व विभाग द्वारा की गई थी। तहसीलदार कार्यालय से जांच रिपोर्ट और एफआईआर कराने को लेकर पत्र आया था। उसके पालन में नपा ने एफआईआर की कार्रवाई की है। बिना अनुमति के ही आवासीय प्लाट कॉलोनी काटते हुए बेचे गए है। इसमें डायवर्शन से लेकर रेरा की अनुमति भी नहीं थी। इस पर अवैध कॉलोनी काटने वाले पिता-पुत्र पर एफआईआर कराई गई है।- पी.के सुमन, सीएमओ