NEWS : फैसले के बाद भी जमीन से नहीं हटाया कब्जा, तो हरकत में आया प्रशासन, फिर चला बुलडोजर, और पीड़ित पक्ष को मिला न्याय, पढ़े खबर
फैसले के बाद भी जमीन से नहीं हटाया कब्जा

रिपोर्ट- नरेंद्र राठौर
पिपलियामंडी। गांव गुड़भेली बड़ी में भूखण्ड के विवाद में तहसील न्यायालय से फैसला होने के बाद भी कब्जा नही देने पर प्रशासन ने रविवार को मौके पहुंच पीड़ित पक्ष को कब्जा दिलाया। गांव गुड़भेली बड़ी-बरखेड़ापंथ मार्ग पर सर्वे नम्बर 1/4 स्थित 1050 वर्गफीट भूखण्ड मनोजकुमार पिता गोबरलाल मेघवाल के शासकीय रिकार्ड में दर्ज है। लेकिन उक्त भूखण्ड पर केशुराम पिता मांगीलाल ने कब्जा कर लिया था।
मनोज कुमार ने 30 जनवरी 2025 को तहसीलदार के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद मामला तहसील न्यायालय में चला, न्यायालय ने 01 अप्रेल 2025 को मनोज कुमार के पक्ष में फैसला दिया और केशुराम को कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया। उसके बावजूद भी केशुराम ने कब्जा नही छोड़ा था और निर्माण कार्य शुरु कर दिया था। मनोजकुमार की शिकायत पर रविवार को तहसीलदार द्वारा गठित सात सदस्यीय टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पहुंच जेसीबी से केशुराम का कब्जा हटाकर मनोज कुमार को कब्जा प्रदान किया।