BIG NEWS : नए कानून के प्रति जागरूकता के प्रयास, स्कूल व कॉलेजों में पहुंचे पुलिस अधिकारी, इन विशेष कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, विद्यार्थियों को दी कई अहम जानकारियां, पढ़े खबर
नए कानून के प्रति जागरूकता के प्रयास
नीमच। भारत सरकार के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2024 से नवीन आपराधिक कानून 2023 लागू हो गये है। भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर साक्ष्य अधिनियम 2023 क्रियाशील किए गए है।
नवीन आपराधिक कानून 2023 को लेकर जिले के सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियोें को प्रशिक्षित किया। अन्य विभागों के कर्मचारियों, आमजन एवं स्कुलों, कालेजो के छात्रों को नवीन आपराधिक कानून 2023 के संबंध में जागरूक करने हेतु पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल द्वारा जिलें के सभी राजपत्रित पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को नवीन आपराधिक कानून 2023 के प्रति जागरूक करने हेतु जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने संबंधी निर्देश दिये गये।
पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशों के पालन में जिलें के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में मंगलवार को जिलें के स्कुलों एवं कालेजों में छात्रों को नवीन आपराधिक कानून 2023 के प्रति जागरूक करने हेतु जागरूकता कार्यक्रमोें का आयोजन किया।
पुलिस थाना नीमच केंट अन्तर्गत ज्ञानोदय कॉलेज कनावटी, थाना नीमच सिटी अन्तर्गत आरआरएम कॉलेज भाटखेड़ा, थाना बघाना अन्तर्गत शासकीय मुलचंद विद्यालय, थाना जीरन अन्तर्गत शासकीय विद्यालय पालसोड़ा, थाना मनासा अन्तर्गत सीएम राईज स्कुल, थाना कुकडेंश्वर अन्तर्गत शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, थाना रामपुरा अन्तर्गत नवोदय विद्यालय, थाना जावद अन्तर्गत सीएम राईज स्कुल एवं थाना सिंगोली अन्तर्गत कन्या हॉयर सैकेन्ड्री स्कुल में नवीन आपराधिक कानून 2023 के प्रति जागरूकता लाने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन किया। उक्त कार्यक्रमों के दौरान पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में स्कुल व कालेज के छात्र एवं शिक्षकगण सम्मिलित हुए।