BIG NEWS: फर्जी नंबर की स्कॉर्पियों, उसमे देशी कट्टा और तलवार भी, जब केंट पुलिस को मिली सुचना, तो नाकाबंदी में धाराएं दो आरोपी, अब न्यायालय ने सुनाई ये बड़ी सजा, पढ़े खबर

फर्जी नंबर की स्कॉर्पियों

BIG NEWS: फर्जी नंबर की स्कॉर्पियों, उसमे देशी कट्टा और तलवार भी, जब केंट पुलिस को मिली सुचना, तो नाकाबंदी में धाराएं दो आरोपी, अब न्यायालय ने सुनाई ये बड़ी सजा, पढ़े खबर

नीमच। माननीय पुष्पा तिलगांम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा बिना लाईसेंस अवैध- 315 बोर का देशी कट्टा मय जिंदा राउण्ड एवं धारदार तलवार कब्जे में रखते हुए बिना इंजन नंबर व चेचिस नंबर वाली एवं फर्जी नंबर प्लेट वाली स्कॉर्पियों वाहन चलाने वाले दो आरोपीगण नसरूद्दीन पिता शाबीर शाह फकीर (30) निवासी- बिजली ऑफिस के पास, जिला चित्तौडगढ़ एवं मोहम्मद अकील पिता मोहम्मद सलीम मंसूरी (35) निवासी- ग्राम सूबी थाना छोटी सादडी, जिला प्रतापगढ को धारा 25 आयुध अधिनियम, 1959 के अंतर्गत 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 रूपए अर्थदण्ड एवं धारा- 482 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की और से पैरवी करने वाली एडीपीओं श्रीमती कीर्ति शर्मा द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि, घटना बीती दिनांक- 09.09.2016 की केंट थाना क्षैत्र के ग्राम डूंगलावदा की पुलिया के पास की हैं। थाने में पदस्थ एसआई वी.डी. जोशी को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि, ग्राम डूंगलावदा के पास से एक सफेद रंग की स्कॉर्पियों में कुछ लोग अवैध हथियार रखकर निम्बाहेड़ा की तरफ से आ रहे है, जो कोई घटना कारित कर सकते हैं। 

सूचना के आधार पर एसआई वी.डी. जोशी द्वारा मय फोर्स डूंगलावदा पुलिया के पास नाकाबंदी की। जहां उन्हें सफेद रंग की स्कॉर्पियों आती दिखी। जिसे घेराबंदी कर रोका एवं तलाशी में डेस्क बोर्ड की डिक्की में एक- 315 बोर का देशी कट्टा मय जिंदा राउण्ड तथा बीच वाली सीट के नीचे से एक तेज धारदार तलवार मिली। जिनका आरोपीगण के पास कोई वैध लाईसेंस नहीं था। 

मौके से आरोपीगण को गिरफ्तार किया एवं स्कॉर्पियों व हथियारों को जप्त करते हुए इनके विरूद्ध केंट थाने में अपराध क्रमांक 503/16 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की। प्रकरण में विवेचना के दौरान यह पाया गया कि, आरोपीगण द्वारा स्कॉर्पियों वाहन के इंजन नंबर व चेचिस नंबर को मिटा दिया गया हैं तथा वाहन की जो नंबर प्लेट लगी हैं वह भी फर्जी हैं। जिस कारण प्रकरण में धारा 482 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की वृद्धि कर शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान अन्य आरोपीगण सिकंदर, मोहम्मद आरिफ व प्रकाश विश्नोई के फरार हो जाने से शेष आरोपीगण के संबंध में विचारण उपरांत निर्णय पारित किया।

प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में जप्तीकर्ता अधिकारी,  विवेचक व फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कराकर घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती कीर्ति शर्मा, एडीपीओ द्वारा की।