BIG NEWS: नीमच पुलिस की तस्करी में संलिप्त चार आरोपियों के विरूद्व ये बड़ी कार्यवाही, केन्द्रीय जेल इन्दौर किया निरूद्व, क्या है पूरा मामला...! पढ़े ये खबर

नीमच पुलिस की तस्करी में संलिप्त चार आरोपियों के विरूद्व ये बड़ी कार्यवाही, केन्द्रीय जेल इन्दौर किया निरूद्व, क्या है पूरा मामला...! पढ़े ये खबर

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नीमच। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा मादक पदार्थों की बिक्री में संलिप्त अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए थें, इसी तारतम्य में नीमच पुलिस द्वारा चार आरोपियों को केंद्रीय जेल इंदौर भेजा गया।

यह आरोपी- 

कार्यवाही के दौरान पुलिस ने आरोपी मुमताज हुसैन पिता अब्दुल हमीद (41) निवासी इमामबाड़ें के पास खारीकुआं, थाना नीमच केंट, हुसैन पिता नाहर खां मंसुरी (35) निवासी हर्कियाखाल, थाना जीरन, रईस मोहम्मद पिता अल्लानुर पिंजारा (45) निवासी मोया, थाना कुकडेंश्वर और गोपाल पिता बद्रीलाल (27) निवासी बांगरेड़ खेड़ा, थाना जावद को केंद्रीय जैन भेजा गया।

यह सभी पिछले कई वर्षों से अवैध गतिविधियों में शामिल थे, और इनके द्वारा जिले में प्रतिबंधित मादक पदार्थों का भंडारण, विक्रय एवं वितरण किया जा रहा था, जिसके बाद इन सभी को चिन्हित कर अब तक की सबसे कठोरतम कार्रवाई की गई।

उक्त चारोंं आरोपियों के विरुद्ध पिट एनडीपीएस (स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यपार निवारण अधिनियम 1988) के तहत प्रतिवेदन पर चारों आरोपीयों को केंद्रीय जेल इंदौर में 6 माह तक के लिये निवारक निरुद्ध किया गया।

पिट के तहत मादक पदार्थो की तस्करी में संलिप्त आरोपियों के मादक पदार्थो की तस्करी में संलग्न रहने के कारण तथा भविष्य में भी मादक पदार्थो तस्करी की गतिविधियों में सक्रिय रहने की आशंका को दृष्ट्गित रखते हुए आरोपियों के विरूद्व कार्यवाही की जाती है। पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत 1 वर्ष तक जेल निरूद्व की कार्यवाही की जा सकती है। 

जिले में ऐसे सभी आरोपी जो मादक पदार्थ की बिक्री में संलिप्त है, उन सभी पर सतत् निगाह रखी जा रही है, दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवही की जावेगी