BIG BREAKING: जिला पंचायत में आरक्षण की कार्यवाही, अब आया नया मोड़, 50 प्रतिशत से ज्यादा रिजर्वेशन की बात आई सामने, कौन पहुंचा जिला कलेक्टर के पास, फिर सौंपा लेटर, और की ये बड़ी मांग, पढ़े खबर
जिला पंचायत में आरक्षण की कार्यवाही, अब आया नया मोड़, 50 प्रतिशत से ज्यादा रिजर्वेशन की बात आई सामने, कौन पहुंचा जिला कलेक्टर के पास, फिर सौंपा लेटर, और की ये बड़ी मांग, पढ़े खबर
जीरन। जिला पंचायत में हुई आरक्षक की कार्यवाही के बाद उसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि, आरक्षण की कार्यवाही के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अव्हेलना की गई, और कुल आरक्षण 70 प्रतिशत कर दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कुल आरक्षण किसी भी स्थिति में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मधु बंसल ने जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल को पत्र के माध्यम से जानकारी दी, और पंचायत सदस्यों के आरक्षण पर आपत्ति दर्ज की।
मधु बसंल ने पत्र के माध्यम से जिला कलेक्टर को बताया कि, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतू जिला पंचायत सदस्यों के आरक्षण की कार्यवाही सम्पादित की गई। जिसमे कुल 70 प्रतिशत पदों को आरक्षित किया गया। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किसी भी परिस्थिति में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
उन्होंने यह भी बताया कि, जिला पंचायत में कुल 10 सदस्यों में से 5 महिला सदस्य (50 प्रतिशत) का आरक्षक होना चाहिए, जिसमे एक अजजा महिला, एक अजा महिला, दो अन्य पिछड़ा वर्ग महिला और एक अनारक्षित महिला होना चाहिए, नीमच जिला पंचायत में 2010 में भी इसी प्रकार का आरक्षण किया गया था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किसी भी प्रकार का आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
मधु बंस ने पत्र के माध्यम से जिला कलेक्टर के मांग की है कि, कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः आरक्षण की कार्यवाही माननीय सुप्रीम कोई के निर्देशानुसार की जाए।