NEWS: अब दिव्यांगों को सफर के दौरान मिलेगी ये नई सुविधा, नियम के उल्लंघन पर बस संचालकों पर होगी ये कार्यवाही, पढ़े खबर 

अब दिव्यांगों को सफर के दौरान मिलेगी ये नई सुविधा, नियम के उल्लंघन पर बस संचालकों पर होगी ये कार्यवाही, पढ़े खबर 

NEWS: अब दिव्यांगों को सफर के दौरान मिलेगी ये नई सुविधा, नियम के उल्लंघन पर बस संचालकों पर होगी ये कार्यवाही, पढ़े खबर 

नीमच। जिला परिवहन अधिकारी नीमच सुश्री रितु अग्रवाल ने बताया, कि यात्री बसों में यात्रा करते समय दिव्यांग व्यक्तियों को देय किराये में 50 प्रतिशत छूट देने तथा एक से 5 तक की सीट आरक्षित रखने के लिए सभी बस संचालकों को निर्देशित किया है।

साथ ही प्राईवेट बस स्टेटण्डे नीमच पर म.प्र.शासन परिवहन विभाग की अधिसूचना का बोर्ड भी लगाया गया है। जिससे आम जनता, जो इस 50 प्रतिशत छूट में आती है, वे इस छूट का लाभ ले सके। 

आर.टी.ओ. ने बस संचालकों को निर्देशित किया है, कि दिव्यांगों के पास रियायती पास न होने पर भी उन्हें छूट में पात्रता रहेगी। बस संचालक इस नियम का उल्लंघन करते है, तो मोटरयान कराधान अधिनियम के अंतर्गत परमिट निरस्ती  की कार्यवाही की जावेगी।