BIG BREAKING: हो सोशल मीडिया का उपयोग, या शहर में जुलुस-जलसे, ये सभी रहेगा प्रतिबंध, आप हो जाए सावधान, नीमच जिले में धारा-144 लागू...! जिला कलेक्टर ने जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश, पढ़े खबर
हो सोशल मीडिया का उपयोग, या शहर में जुलुस-जलसे, ये सभी रहेगा प्रतिबंध, आप हो जाए सावधान, नीमच जिले में धारा-144 लागू...! जिला कलेक्टर ने जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश, पढ़े खबर
नीमच। जिले में आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मयंक अग्रवाल द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा- 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत आगामी पर्व क्रिसमस नव वर्ष त्यौहार के मद्देनजर जुलूस, चल समारोह के दौरान धार्मिक स्थलों पर अशोभनीय नारेबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा।
सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सएप आदि पर आपत्तिजनक पोस्ट, कमेंन्ट, मेसेज करने पर प्रतिबंध रहेगा। विभिन्न मोबाईल कंपनियों, विक्रेताओं द्वारा बिना आवश्यक दस्तावेजों के सिम वितरित करने पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी मकान मालिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधक अपने मकान अथवा संस्थान को उस समय तक किराए पर नहीं देगें, जब तक कि किरायेदार का पूर्ण विवरण संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्तुत नहीं कर देते।
इस संबंध में जारी आदेशानुसार जिले के सभी होटलों, लॉज, धर्मशाला के मालिकों, प्रबंधकों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिकों, प्रबंधकों द्वारा उनके द्वारा नियोजित कर्मचारीगण, नौकर, चौकीदार, सुरक्षागार्ड आदि के निवास स्थान, चाल-चलन आदि का विवरण अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगें तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान व अन्य संस्थान के मालिक किसी भी व्यक्ति को अपने प्रतिष्ठान में काम पर रखने के पूर्व उसका सम्पूर्ण विवरण व आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को देगें। जिले के शासकीय, निजी ठेके पर चल रहे, निर्माण कार्य किसी भी स्वरूप के हो ठेकेदार द्वारा नियोजित स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारियों को अस्थाई रूप से दैनिक मजदूरी पर बाहर से लाकर काम पर लगाये गये श्रमिकों, मजदूरों की सम्पूर्ण जानकारी उनके स्थाई पते सहित 7 दिवस में संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत की जायेगी।
आगामी त्यौहारों एवं विभिन्न आयोजनों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। त्यौहारों एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्रों (फायर आर्म्स) घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्तोल, रिवाल्वर बल्लम, खंजर, शमसीर या किसी भी प्रकार के घातक हथियार, जिससे जन-साधारण को चोट पहुंच सकती है, या जिसके प्रयोग से लोकहित को खतरा हो, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकेगा, चाहे वह व्यक्ति लायसेंसधारी ही क्यों न हों। आगामी त्यौहारों के दौरान धार्मिक आयोजनों, जुलूस, रैली आदि की अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से लेना अनिवार्य होगा। यदि कोई उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जावेगा।
यह आदेश 29 नवम्बर 2022 से 28 जनवरी 2023 तक प्रभावशाली रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा-188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।