BIG NEWS: मंदबुद्धि महिला से बलात्कार, परिजन नीमच सिटी थाने पहुंचे, फिर आरोपी गिरफ्तार, अब न्यायालय ने सुनाया फैसला, आरोपी मुकेश को मिली ये सजा, पढ़े खबर
मंदबुद्धि महिला से बलात्कार, परिजन नीमच सिटी थाने पहुंचे, फिर आरोपी गिरफ्तार, अब न्यायालय ने सुनाया फैसला, आरोपी मुकेश को मिली ये सजा, पढ़े खबर
नीमच। सत्र न्यायाधीश माननीय सुशांत हुद्दार द्वारा 21 वर्षीय मंदबुद्धि महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी मुकेश पिता मुरली बावरी (35) निवासी- ग्राम सावन नीमच को धारा- 376 (2) (जे) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5 हजार अर्थदण्ड, धारा- 376 (2) (एल) भारतीय दण्ड संहिता में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5 हजार अर्थदण्ड व धारा 341 भारतीय दण्ड संहिता में 15 दिवस के कारावास व 100 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अपर लोक अभियोजक ईमरान खान द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि, घटना दिनांक- 23.10.2017 की थाना नीमच सिटी क्षैत्र की हैं। यहां 21 वर्षीय मंदबुद्धि पीड़िता मंदिर दर्शन करने गई थी, जो बहुत देर तक वापस नहीं लौटी, तो पीडिता के परिवार के सदस्यों द्वारा उसकी तलाश करते हुए बीस भुजा माता मंदिर के पास पहुंचे। जहां पीडिता के चिल्लाने की आवाज आई तो पास के खेत में जाकर देखा तो आरोपी पीडिता के साथ बलात्कार कर रहा था। पीड़िता के परिवार द्वारा आरोपी के कब्जे से पीड़िता को बचाकर थाना नीमच सिटी ले गये। जहां आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ। थाना नीमच सिटी में पदस्थ एसआई सुनिता भलराय ने विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग- पत्र सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अभियोजन द्वारा माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान पीड़िता सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर एवं आवश्यक वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर घटना की गंभीरता को देखते हुए उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। जिससे सहमत होकर माननीय सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया व संपूर्ण अर्थदण्ड की राशि 10 हजार 100 रूपये पीडिता को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी पारित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक ईमरान खान द्वारा की गई।