BIG NEWS : नीमच का बहुचर्चित चाकूबाजी मामला, गांधी वाटिका के पास युवती पर जानलेवा हमला, फिर गया जेल, अब आरोपी कुलदीप आया बाहर, न्यायालय ने दी जमानत, पढ़े खबर

नीमच का बहुचर्चित चाकूबाजी मामला

BIG NEWS : नीमच का बहुचर्चित चाकूबाजी मामला, गांधी वाटिका के पास युवती पर जानलेवा हमला, फिर गया जेल, अब आरोपी कुलदीप आया बाहर, न्यायालय ने दी जमानत, पढ़े खबर

नीमच। बीती 31 जुलाई को नीमच शहर के गांधी वाटिका के समीप हुए बहुचर्चित चाकूबाजी कांड में सेशन कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी है। इस बीच आरोपी करीब 3 महीने से ज्यादा जैल में रहा, और अब उसकी 50 हजार रूपये की जमानत न्यायालय ने मंजूर कर दी। 

जानकारी के अनुसार, जैल जाने के बाद न्यायालय में आरोपी युवक कुलदीप की पैरवी अधिवक्त अरूण शर्मा, अधिवक्ता कृष्ण कुमार शर्मा और अधिवक्ता प्रियंका गुर्जर द्वारा लगातार की जा रही थी। इसी बीच 11 नवंबर, सोमवार को मा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलौक कुमार सक्सेना द्वारा आरोपी की 50 हजार रूपये की जमानत दे दी गई।  

आपकों बता दें कि, चाकूबाजी का यह घटनाक्रम नीमच शहर का हाई प्रोफाइल मामला था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, और आरोपी को खिलाफ धारा- 307 (वर्तमान कानून की धारा- 109-1) के तरह प्रकरण दर्ज किया था। चूंकि यह गंभीर श्रेणी का अपराध है, ऐसे में आरोपी को जमानत मिल पाना काफी मुश्किल भी था, लेकिन एडवोकेट अरूण शर्मा, कृष्ण कुमार शर्मा और प्रियंका गुर्जर द्वारा की गई पैरवी के बाद उसे जिला एवं सत्र न्यायालय से ही जमानत मिल गई, उक्त युवक के परिजनों को हाई कोई जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 

गौरतलब है कि, बीती 31 जुलाई 2023 की दोपहर गांधी वाटिका के समीप केसरपुरा गांव के निवासी युवक कुलदीप ने एक युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए थे। जिसकी सुचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, और घायल युवती को जिला अस्पताल लाया गया। जहां डाॅक्टरों द्वारा उपचार करने के बाद उसे रैफर कर दिया। उक्त युवती पर कुल 11 वार किए गए थे। जिससे युवती की हालत काफी गंभीर भी बनी हुई थी, लेकिन समय रहते युवती को उपचार मिला, और वह खतरे से बाहर आ गई। मामले में पुलिस ने आरोपी को तत्काल गिरफतार करते हुए न्यायालय में पेश किया था। जहां से उसे जैल भेज दिया गया। उसी के बाद से युवक जैल में था, और अब उसकी जमानत न्यायालय ने मंजूर की है।