BIG NEWS: शांति भंग करने की कोशिश, व्हाट्सएप्प ग्रुप में की आपत्तिजनक पोस्ट, शिकायत के एक्शन में आई केंट पुलिस, दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, पढ़े ये खबर
शांति भंग करने की कोशिश, व्हाट्सएप्प ग्रुप में की आपत्तिजनक पोस्ट, शिकायत के एक्शन में आई केंट पुलिस, दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, पढ़े ये खबर
नीमच। एसपी अमित तोलानी के निर्देशन, एएसपी सुन्दर सिंह कनेश, सीएसपी पी.एस. परस्तें के मार्गदर्शन एवं केंट थाना प्रभारी योगेन्द्र सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में टीम द्वारा सोशल मीडिया व्हाट्सएप्प पर आपत्तिजनक विड़ीयों पोस्ट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।
जानकारी के अनुसार शुक्रवार को फरियादी हर्षवर्धन निवासी- 142 जवाहर नगर द्वारा रिपोर्ट की गई कि, बीती दिनांक- 30 मार्च को नीमच सिटी में रामनवमी का जुलुस निकलने के दौरान व्यक्तियों द्वारा मदीना मस्जिद के सामने तलवार हथियार लहराए जाने के संबंध में दो ग्रुप एडमिन द्वारा भ्रामक वीडियों व्हाट्सएप्प पर चल रहा है। चूंकि त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा जिले मे धारा- 144 द.प्र.स. प्रभावशील की है। जिसमें सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करने संबंधी निर्देशों के उपरांत भी दो ग्रुप एडमिन तथा ग्रुप के सदस्यों द्वारा उनके ग्रुपों में आपत्तिजनक सामग्री डालकर सामाजिक सोहार्द्र व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाई जा रही है।
जिस पर थाना नीमच केंट पर धारा- 153 क, 505 (2), 188 भादवि का व थाना नीमच सिटी पर 133/23 धारा 153 क, 505 (2), 188 भादवि कायम कर विवेचना मे लिया जाकर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।
नीमच पुलिस की अपील-
पुलिस आम जनता विषेषकर युवा वर्ग से अपील करती है कि, पुलिस द्वारा सभी प्रकार के सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप्प, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर आदि पर लगातार अपनी पैनी नजर रखी जा रही है। व्हाट्सएप्प ग्रुप के सभी एडमिन से अपेक्षा की जाती है कि, वह अपने ग्रुप में किसी भी तरह की अफवाह फैलाने संबंधी पोस्ट/मैसेज ना होने देवें। सोशल मीडिया पर आमजन किसी भी प्रकार की सूचना एवं समाचार की आधिकारिक स्तर पर पुष्टि किए बिना विष्वास ना करें, अफवाह ना फैलाएं, ना ही उस पर ध्यान देवें।
यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर इस संबंध में अफवाह फैलाता हुआ पाया जाएगा तो उस पर जिला दण्डाधिकारी महोदय के आदेशानुसार भ्रामक जानकारी फैलाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 भादवि एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।