BIG NEWS: 48 घंटों में नयागांव चौकी पुलिस की बड़ी कार्यवाही, तस्करी करते तीन ट्रक और पिकअप जप्त, 33 बैल व 13 गौवंश को कराया मुक्त, आठ आरोपी भी गिरफ्तार, पढ़े खबर
48 घंटों में नयागांव चौकी पुलिस की बड़ी कार्यवाही

नीमच। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सम्पूर्ण प्रदेश में गुण्डों एवं माफियां, चिटफण्ड, भू-माफिया, रेत-माफिया, ड्रग-माफिया, सूद-माफिया एवं गौवंश परिवहन करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु विशेष अभियान संचालित है। गौ-सेवकों द्वारा एसपी अंकित जायसवाल से भेंटकर गौवंश तस्कर पर प्रभारी कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया गया था।
उक्त तारतम्य में जिले में एसपी अंकित जायसवाल, एएसपी नवलसिंह सिसौदिया एवं इन्चार्ज एसडीओपी जावद सुश्री वैशाली सिंह के मार्गदर्शन में जावद थाना प्रभारी उप निरीक्षक असलम पठान के नेतृत्व में चौकी प्रभारी नयागांव रामपाल सिंह राठौर की टीम द्वारा गुरूवार को वाहन चैकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि वाहन क्र. आरजे.19.जीडी.0799 अशोक लिलेण्ड ट्रक, ट्रक क्र. आरजे.07.जीबी.0265, पिकअप वाहन क्र. एमएच.19.सीएक्स.0534 अवैध रूप से गौवंश को काफी निर्दयता पूर्वक व क्रूरता पूर्वक भरकर वध हेतु धुलिया महाराष्ट्र लेकर नयागाॅव होेकर जाने वाले है।
मुखबीर की जानकारी पर उक्त तीनों वाहनों को चैक किया गया, तो उसके अन्दर गौवंशो को क्रुरता पूर्वक भर रखा था। जिनकी जोर-जोर से सांसे चल रही थी। चारे पानी की कोई व्यवस्था नही थी, तथा दोनों ट्रकों में एक-एक गौवंश मृत होकर नीचे गिरे हुए थे। वाहन चालकों व उनके साथियों से पूछताछ करते गौवंश को वध हेतु धुलिया महाराष्ट्र ले जाना बताया।
आरोपी खलील खान पिता बसीर खान (50) निवासी मेडतासिटी जिला नागौर, वेदप्रकाश पिता मदनलाल बिश्नोई (38) नि. नागौर, कालूराम पिता नेनूराम बिश्नोई (26) नि. मेडतासिटी नागौर, रविन्द्र पिता भगवान परदेशी (23) नि. औरंगाबाद, रूमसिंह पिता देवचंद्र राजपूत (70) नि. औरंगाबाद महाराष्ट्र से 33 गौवंश को जप्त कर सांवरिया गौशाला में सुपुदर्गी में दिया गया, और वाहन जप्त किया तथा 02 मृत गौवंशों का पीएम करवाया। आरोपीगणों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी तथा थाना जावद पर अप. क्र. 93/24, 94/24, 95/24 धारा 429 भादवि .4, 9 (1), 6, 6 क, 6 ख, 9 (2) म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं धारा 4 (1), 6-क, 6-ख, 10 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 1959, धारा 11 घ,च पशु क्रूरता अधिनियम, 81/177 मो.व्ही. एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया।
फिर शुक्रवार को मुखबिर सूचना के आधार एवं नयागांव टीम द्वारा अशोक लिलेण्ड ट्रक पीबी.06.बीजी.0893 का ड्रायवर हरदीप सिंह पिता बलदेवसिंह जाति जट सिख (32) नि. ग्राम कोटला सुवासिंह थाना कुमाण तह. बटाला जिला गुरदासपुर पंजाब व करन मसीह पिता मंजुर मसीह जाति क्रियशन (23) नि. बोजिया तहसील चभाल जिला तरनतारण पंजाब का अपने वाहन में अवैध रूप से गोवंश को काफी निर्दयतापूर्वक व क्रूरता पूर्वक भरकर धुलिया महाराष्ट्र लेकर नीमच-निम्बाहेडा हाईवे फोरलेन होकर जाने वाला है।
कुछ समय के बाद उक्त वाहन राजस्थान तरफ से आने पर अशोक लिलेण्ड ट्रक पीबी.06.बीजी.0893 को चैक किया गया, तो उसके अंदर गोवंश 13 गाय को क्रूरतापूर्वक भर रखा था। जिनके खाने पीने की कोई व्यस्था नहीं थी। आईशर ट्रक के चालक से पूछताछ करते धुलिया महाराष्ट्र ले जाना बताया। जप्तशुदा 13 गायों को सांवरिया महावीर गौशाला नयागाॅव में सुपुदर्गी में दिया गया। वाहन को जप्त किया गया। उक्त अशोक लिलेण्ड ट्रक ड्रायवर हरदीपसिंह पिता बलदेवसिंह जाति जट सिख (32) नि. ग्राम कोटला सुवासिंह थाना कुमाण बटाला जिला गुरदासपुर पंजाब व करन मसीह पिता मंजुर मसीह जाति क्रियशन (23) नि. बोजिया तहसील चभाल जिला तरनतारण पंजाब के विरूद्ध कार्यवाही की। थाना जावद पर अपराध क्रमांक 96/24 धारा 4, 9 (1), 6, 6 क, 6 ख, 9 (2) म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं धारा 4(1), 6-क, 6-ख, 10 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 1959, धारा 11घ,च पशु क्रूरता अधिनियम, का पंजीबद्ध किया।