BIG BREAKING : पहले फांसा नाबालिग को अपने प्रेम जाल में, फिर दोस्तों की ली ऐसे मदद, की अब पड़ रही भारी, जोड़ा कनेक्शन तो यूपी पहुँची रामपुरा पुलिस, अपहरण रेप की ये फिल्मी कहानी, पढ़े राजू नागदा "दास्सा" की ये खबर

पहले फांसा नाबालिग को अपने प्रेम जाल में, फिर दोस्तों की ली ऐसे मदद, की अब पड़ रही भारी, जोड़ा कनेक्शन तो यूपी पहुँची रामपुरा पुलिस, अपहरण रेप की ये फिल्मी कहानी, पढ़े राजू नागदा "दास्सा" की ये खबर

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नीमच। पुलिस कप्तान सूरज कुमार वर्मा द्वारा सभी लापता अपह्रताओं की दस्तयाबी को लेकर सतत चलाये जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदरसिंह कनेश एवं मनासा एसडीओपी सुश्री यशस्वी शिंदे के मार्गदर्शन तथा रामपुरा थाना प्रभारी उनि. गजेन्द्रसिंह चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अपने अथक प्रयासों से एक अपह्रत लापता को दस्तयाब करने के साथ इस मामले से जुड़े दो मददगारों सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.05.2022 को एक पीडि़ता द्वारा उसकी नाबालिक लडक़ी के अपहरण संबंधी एक रिपोर्ट रामपुरा थाने पर दर्ज कराई गई थी। जिसकी शिकायत पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 102/2022 धारा 363 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया था। वहीं विवेचना के दौरान संदेही व्यक्तियों से लगातार पूछताछ की गई। साथ ही दौराने पतारसी गोपनीय सूचना पर पुलिस की एक टीम ग्राम उरई जिला जालोन उत्तर प्रदेश रवाना किया गया। लेकिन अपह्रता उक्त स्थान पर नहीं मिली।

इसी बीच संदेही रवि भोई व अपह्रता की उज्जैन में होने की पुख्ता खबर मिलने पर पुलिस टीम मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर उज्जैन पहुंची। लेकिन वहां से संदेही उसे अपने साथ लेकर वहां से फरार हो गया। जिसके बाद मुखबीर सूचना एवं सायबर सेल की विशेष तकनिक के माध्यम से अपह्रता और संदेही के मंदसौर बस स्टेण्ड होने की जानकारी मिली। जहां से पुलिस ने अपह्रता को संदेही के कब्जे से मुक्त कराने के साथ ही उसे मौके से गिरफ्तार किया।

मददगार भी आये पुलिस गिरफ्त में, पहुंचे जेल-

अपह्रता बालिग ने पुलिस को दिये अपने कथनों में बताया कि मुख्य आरोपी रवि पिता मदनलाल भोई निवासी श्रीपुरा दरवाजा रामपुरा अपने दो दोस्तों दीपू उर्फ दीपक पिता मुकेश बैरागी निवासी बड़ा तालाब रामपुरा व गोल्डी उर्फ संदीप पिता मुकेश माली निवासी श्रीपुरा रामपुरा की मदद से बहला फुसलाकर कार से पहले मंदसौर ले गया। जहां से रवि उसे उज्जैन लेकर गया और उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। बालिका के कथन के आधार पर पुलिस ने धारा 363, 366, 376 (2) (एन), 376  3), 342,109, 201 भादवि एवं 5  एल)/6,3  2)/4, 17 पाक्सो एक्ट का ईजाफा करते हुए दोनों मददगारों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। साथ ही इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार बरामद करते हुए तीनों आरोपियों को मनासा न्यायालय में पेश किया। जहां से आरोपी रवि भोई को पुलिस रिमाण्ड पर दिया गया। वहीं दोनों मददगारों को जेल दाखिल करने के आदेश पारित किए। 

इनकी रही कार्यवाही-

अपह्रता नाबालिग को दस्तयाब करने की साथ ही आरोपियों को पकडऩे की कमान जहां रामपुरा थाना प्रभारी उनि. गजेन्द्रसिंह चौहान द्वारा संभाली गई। वहीं उनके साथ सउनि. राधेश्याम मीणा, प्रआ. मनोजसिंह चौहान, कृष्णा यादव, आर. तेजकरण जोशी, कारूलाल जाट, दीपक परमार, विजयसिंह, मआर. मानसी गुप्ता के साथ ही सायबर सेल के प्रआ. प्रदीप शिंदे, आर. लाखनसिंह , कुलदीप द्वारा भी मुख्य भूमिका निभाई गई।