BIG NEWS: मोहल्ले में नहीं आने की बात पर विवाद, एक-दूसरें पर जानलेवा हमला, अब दो आरोपियों का इतने सालों का सश्रम कारावास, जुर्माना भी, मामला- जीरन थाना क्षेत्र का, पढ़े खबर
मोहल्ले में नहीं आने की बात पर विवाद, एक-दूसरें पर जानलेवा हमला, अब दो आरोपियों का इतने सालों का सश्रम कारावास, जुर्माना भी, मामला- जीरन थाना क्षेत्र का, पढ़े खबर
नीमच। सत्र न्यायाधीश सुशांत हुद्दार द्वारा मोहल्ले में नहीं आने की बात को लेकर हुवे विवाद के कारण चाकू से एक-दूसरें पर हमला कर प्राण घातक चोटे पहुंचाने वाले एक पक्ष के आरोपी अर्जुनसिंह पिता कालूसिंह उर्फ कमलसिंह राजपूत (29) निवासी- जीरन को धारा- 307 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 5 हजार अर्थदण्ड तथा धारा- 323 के अंतर्गत 6 माह के सश्रम कारावास व 500 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया।
वहीं दूसरें पक्ष के आरोपी पुष्कर पिता स्व. कैलाशचन्द्र सोनी (28) निवासी- बस स्टैण्ड जीरन को धारा- 307 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 5 हजार अर्थदण्ड तथा धारा- 324 के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
लोक अभियोजक चंचल बाहेती द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि, बीती दिनांक- 09.02.2018 की जीरन थाना क्षैत्र के प्रतापगढ़ दरवाजा की हैं। दोनो आरोपीयो के मध्य मोहल्ले में नहीं आने की बात को लेकर पूर्व में विवाद हुवा था, इसी बात को लेकर आरोपी अर्जुनसिंह द्वारा मारपीट कर पुष्कर को चोटे पहुंचाई गई, व सुदर्शन जैन पर चाकू से उसके सीने व पेट पर हमला कर प्राणघातक चोटे पहुंचाई, इसी प्रकार आरोपी पुष्कर द्वारा चाकू मारपीट कर सचिनसिंह को पीठ पर साधारण चोटे पहुंचाई, व सूर्यप्रतापसिंह पर चाकू से उसके पेट पर हमला कर प्राणघातक चोटे पहुंचाई। घटना स्थल पर बहुव भीड़ एकत्रित हो गई थी व पुलिस भी आ गई थी।
इसके पश्चात् आहत सुदर्शन व सूर्यप्रतापसिंह को गंभीर चोटे होने से उन्हें उदयपुर रैफर किया गया, जहां उनका उपचार हुवा। इसके पश्चात् दोनो पक्षकारों द्वारा बताई गई, घटना के आधार पर दोनो आरोपियों के विरूद्ध पुलिस थाना जीरन में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर अपराध को विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगणों को गिरफ्तार करके शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान दोनो पक्षों के आहतगण, चश्मदीद, विवेचक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे दोनो पक्षों के आरोपीगण द्वारा मारपीट कर प्राणघातक चोटे पँहुचाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा दोनों आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।