NEWS: खेत में खम्भा गाड़ने की बात, और फिर हुआ विवाद, मारपीट के बाद जान से मारने की धमकी, अब आरोपियों को इतने माह का कारावास, भुगतना होगा जुर्माना भी, पढ़े खबर

खेत में खम्भा गाड़ने की बात, और फिर हुआ विवाद, मारपीट के बाद जान से मारने की धमकी, अब आरोपियों को इतने माह का कारावास, भुगतना होगा जुर्माना भी, पढ़े खबर

NEWS: खेत में खम्भा गाड़ने की बात, और फिर हुआ विवाद, मारपीट के बाद जान से मारने की धमकी, अब आरोपियों को इतने माह का कारावास, भुगतना होगा जुर्माना भी, पढ़े खबर

मनासा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सक्षम नरूला द्वारा खेत में खम्भा गाड़ने की बात को लेकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले एक महिला सहित 4 आरोपीगण नंदकिशोर पिता मुन्नालाल (40), दिलीप पिता मुन्नालाल (36), मुन्नालाल पिता हीरालाल (68) तथा भंवरीबाई पति मुन्नालाल मालवीय (66) निवासी- कुकडेश्वर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323/24, 506 (2) के अंतर्गत दोषी पाते हुए 3-3 माह के सश्रम कारावास एवं कुल 1500-1500 रू. जुर्माने से दण्डित किया

एडीपीओ योगेश कुमार तिवारी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि, घटना बीती दिनांक 01.07.2014 की कुकड़ेश्वर क्षैत्र के टमोटी रोड़ स्थित फॉरेस्ट नाका की हैं। फरियादी भैरूलाल उसकी जमीन पर खम्भे गाड़ रहा था। तभी वहां आरोपीगण ने उसे खम्भे अन्दर की तरफ लगाने को कहां, फिर खम्भे गाड़ने से मना करने लगे। इसी बात को लेकर आरोपीगण पत्थर व लात-घूसों से उसके साथ मारपीट करने लगे, जब फरियादी की माता प्रज्ञाबाई बीच-बचाव करने आई तो आरोपीगण ने उनके साथ भी मारपीट करते उनको जान से मारने की धमकी दी। 

फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाने में की गई, जिस पर से धारा 323/34, 506 (2) भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत पंजीबद्ध करके आहतगण का मेडिकल कराने के बाद शेष आवयश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, उसकी माता व चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा मारपीट किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को 3-3 माह के कारावास एवं 1500-1500 रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा की गई।