NEWS: चोरी का मामला, और कोर्ट में पेशी, बाहर आते ही आरोपी ने फिर किया ये अपराध, अब न्यायालय ने लालचंद्र को सुनाई ये सजा, जुर्माने से भी किया दण्डित, पढ़े खबर

चोरी का मामला, और कोर्ट में पेशी, बाहर आते ही आरोपी ने फिर किया ये अपराध, अब न्यायालय ने लालचंद्र को सुनाई ये सजा, जुर्माने से भी किया दण्डित, पढ़े खबर

NEWS: चोरी का मामला, और कोर्ट में पेशी, बाहर आते ही आरोपी ने फिर किया ये अपराध, अब न्यायालय ने लालचंद्र को सुनाई ये सजा, जुर्माने से भी किया दण्डित, पढ़े खबर

मनासा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सक्षम नरूला द्वारा न्यायालय परिसर में पेशी के दौरान पुलिस वालों को धक्का देकर फरार होने वाले आरोपी लालचंद्र पिता चर्तुभुज मीणा (29) निवासी- ग्राम चंद्रपुरा, तहसील रामपुरा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353, 224 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 4 हजार रूपए जुर्माने से दण्डित किया।

एडीपीओ योगेश कुमार तिवारी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि, घटना बीती दिनांक 23.01.2013 की  न्यायालय परिसर मनासा की हैं। यहां आरक्षक विजय निगम तथा मनोहर दास बैरागी आरोपी को लेकर चोरी के एक मामले में पेशी के लिए उपस्थित हुऐ थे, जैसे ही पेशी के बाद वह आरोपी को लेकर बाहर निकले, तो आरोपी आरक्षक विजय को धक्का देकर फरार हो गया। आरोपी के फरार हो जाने की रिपोर्ट आरक्षक द्वारा थाने में की गई, जिस पर धारा 224, 353 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत पंजीबद्ध किया। विवेचना के दौरान एएसआई डी. एस. पंवार द्वारा आरोपी का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी आरक्षक व विवेचक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा पुलिस को धक्का देकर फरार हो जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उसे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 4 हजार रूपए जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा की गई।