NEWS : बेजुबान बकरे की लूट की कोशिश, फिर इनके साथ ही जमकर मारपीट, अब तीन आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे, 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास, घटना मनासा क्षेत्र की, पढ़े खबर
बेजुबान बकरे की लूट की कोशिश

मनासा। आशुतोष यादव, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, मनासा द्वारा बकरा लूटने के दौरान फरियादी के साथ मारपीट करने वाले आरोपीगण सचिन पिता मानसिंह बांछड़ा (28), अनुकूल पिता मानसिंह उर्फ विजेश बांछड़ा (26 व विजेश पिता मानसिंह बांछड़ा (45), तीनों निवासीगण ग्राम बर्डिया को धारा 394 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि, घटना लगभग 5 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक- 16.08.2020 को दिन के लगभग 03ः30 बजे ग्राम भोपाली, तहसील मनासा की है। फरियादी अर्जुन मीणा खेल मैदान में अपनी बकरियां चरा रहा था। तभी वहां आरोपीगण आए और फरियादी का बकरा पकड़ लिया और ले जाने का प्रयास करने लगे। फरियादी ने उनको रोकने की कोशीश की, तो तीनो आरोपीगण ने फरियादी के साथ लात-घूंसो से मारपीट कर चोटे पहुंचाई।
फरियादी के चिल्लाने की आवाज सुनकर पास के खेत में काम कर रहें ताराचंद व राहुल मीणा उसे बचाने आए तो आरोपीगण ने उनके साथ भी लात-घूंसों से मारपीट की, जिसके बाद तीनों आरोपीगण मौके से भाग गए। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना मनासा में रिपोर्ट लेख की। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया। तथा शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग अपर सत्र न्यायालय, मनासा में प्रस्तुत किया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व आहतगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया एवं अर्थदण्ड की कुल राशि 3 हजार को आहत अर्जुन को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक गुलाबसिंह चंद्रावत द्वारा की गई।