BIG NEWS : शराब की दुकान पर तोड़फोड़ करने का मामला, बोतलें और नकदी लूटने के भी आरोप, महिला सहित इन पर प्रकरण दर्ज, मामला मंदसौर जिले का, पढ़े खबर
शराब की दुकान पर तोड़फोड़ करने का मामला

पिपलिया स्टेशन। शराब दुकान में तोड़फोड़ करना ग्रामीणों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने एक दर्जन आरोपियों के खिलाफ लूट, मारपीट, तोडफोड़ सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, जो फरार है। तोड़फोड़ के बाद लोगों द्वारा शराब की बोतलें, नकदी लूटने का भी आरोप है। शराब ठेकेदार ने करीब 15 लाख का नुकसान बताया है।
गौरतलब है कि, बीते शुक्रवार शाम 7.30 बजे वायडीनगर थाना क्षेत्र के गांव जग्गाखेड़ी में शराब दुकान में एक दर्जन से अधिक लोगों ने तोड़-फोड़ कर दी था, शराब की बोतलें फोड़ दी थी। वहीं एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया था। रात्रि में पुलिस बल भी पहुंचा। तब तक आरोपी भाग चुके थे।
09 वर्ष से संचालित हो रही थी दुकान-
ठेकेदार, रिंडा निवासी महेन्द्रसिंह पिता दिलीपसिंह सिसोदिया ने बताया कि जिस दुकान में तोडफोड़ व लूट हुई है, इस स्थान पर ही शराब दुकान पिछले 9 वर्षों से संचालित हो रही है, उस समय आस-पास मकान नही थे। किसी को कोई आपत्ति नही थी। वर्तमान में भी दुकान के पास कोई स्कूल, मंदिर व धार्मिक स्थान नही है। लेकिन शराब ठेके में वर्चस्व की लड़ाई के चलते कुछ लोगों के इशारे पर योजनाबद्ध तरीके शिकायत करवाई गई बाद में अचानक शराब दुकान में तोड़फोड़, लूट, आगजनी व मारपीट की गई है।
योजनाबद्ध तरीके से की तोड़फोड़, लूट, आगजनी, 15 लाख का नुकसान-
ठेकेदार महेन्द्रसिंह ने बताया कि मंदसौर नगर में शराब बंदी के बाद आस-पास ग्रामीण क्षेत्र में शराब की दुकानों पर शराब की बिक्री बढ़ेगी। एसे में प्रतिस्पर्धा के चलते शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए शिकायतें करवाकर योजनाबद्ध तरीके से तोडफोड़ व लूट करवाई जा रही है। तोड़फोड़, लूट व आगजनी से करीब 15 लाख का नुकसान हुआ है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए
सेल्समेन की रिपोर्ट पर 12 लोगों पर केस दर्ज-
सेल्समेन रविराज सिंह की रिपोर्ट पर वायडीनगर पुलिस ने दुकान में तोड़फोड़, मारपीट व आगजनी करने वाले बोरखेड़ा निवासी अनिल पिता भेरुलाल गुर्जर, सीताराम पिता मांगीलाल व लोकेश, मेनपुरिया निवासी विजेश पिता निलमचंद राठौर, जग्गाखेड़ी निवासी उदयसिंह पिता कालूसिंह, वकील बंजारा, मांगूसिंह पिता कालूसिंह, अरुण राव, जितेन्द्र राव, विध्यालाल, विद्याबाई के अलावा एक अन्य के खिलाफ बीएनएस की धारा 115 (2) 296, 190, 192, 324 (5) 309 (6) 125, 331 (4) 351 (2) में केस दर्ज किया है। सभी आरोपी फरार है।