NEWS: महिला से बलात्कार, अब आरोपी प्रधान आरक्षक को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, जुर्माना भी, पढ़े खबर

महिला से बलात्कार, अब आरोपी प्रधान आरक्षक को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, जुर्माना भी, पढ़े खबर

NEWS: महिला से बलात्कार, अब आरोपी प्रधान आरक्षक को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, जुर्माना भी, पढ़े खबर

नीमच। सत्र न्यायाधीश माननीय सुशांत हुद्दार द्वारा महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी भरत पिता सोहनलाल घावरी (50) निवासी- पुरानी नगर पालिका को धारा- 376 (2) (ए) भारतीय दण्ड संहिता में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5 हजार अर्थदण्ड, धारा- 366 भारतीय दण्ड संहिता में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 2 हजार अर्थदण्ड, धारा- 506 (2) भारतीय दण्ड संहिता में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार अर्थदण्ड व धारा- 342 भारतीय दण्ड संहिता में 6 माह का सश्रम कारावास व 500 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया।

अपर लोक अभियोजक ईमरान खान द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि, घटना बीती दिनांक- 29.06.2019 की नीमच सिटी थाना क्षैत्र स्थित स्वर्णसागर फार्म हाऊस की हैं। पीड़िता महिला मंदसौर में रहती हैं, तथा उसका विवाह नीमच में हुआ था। पीड़िता को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था, जिस कारण वर्ष 2014 में भरण-पोषण का दावा न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसमें पीड़िता को भरण-पोषण प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया गया था। पीडिता के ससुराल वालों द्वारा भरण-पोषण की राशि का भुगतान नहीं किये जाने के कारण उनके विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। 

जिसे लेकर वह दिनांक 19.06.2019 को नीमच सिटी थाना गई, जहां पीड़िता को आरोपी प्रधान आरक्षक भरत घावरी मिला। जिसको पीड़िता ने वारंट दिया तथा आरोपी ने पीड़िता से उसका मोबाईल नंबर ले लिया। फिर दिनांक- 29.06.2019 को आरोपी ने पीड़िता को फोन लगाकर मंदसौर से नीमच बयान लेने के लिए बुलाया। जब पीड़िता बस स्टैण्ड पर उतरी तो आरोपी उसे वहीं खड़ा मिला। जिसने पीड़िता को थाने ले जाने का बोलकर कार में बिठाया। किंतु वह उसे थाने नहीं ले जाते हुए भादवामाता स्थित फार्म हाऊस ले गया। जहां उसने पीड़िता के साथ बलात्कार कर जान से मारने की धमकी दी। 

पीडिता द्वारा घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक नीमच को आवेदन दिया गया। जिस पर से आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 327/2019 पंजीबद्ध हुआ। पुलिस नीमच सिटी ने विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र सत्र न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया।

अभियोजन द्वारा माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान पीड़िता सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर एवं आवश्यक वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर घटना की गंभीरता को देखते हुए उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।  जिससे सहमत होकर माननीय सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया व संपूर्ण अर्थदण्ड की राशि 9500 रूपये पीडिता को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी पारित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री ईमरान खान द्वारा की गई।