NEWS : संविधान में उपमुख्यमंत्री जैसा कोई पद नहीं, राजस्थान के ये दोनों नेताओ ने ली इस पद की शपथ, पढ़े खबर
संविधान में उपमुख्यमंत्री जैसा कोई पद नहीं
राजस्थान के दोनों डिप्टी सीएम दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई है. कोर्ट में PIL दायर करने वाले वकील ने कहा कि संविधान में उपमुख्यमंत्री जैसा कोई पद नहीं है और इन दोनों नेताओं ने इसी पद की शपथ ली है
राजस्थान में बीजेपी ने जीत के बाद भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री और दीया कुमारी के साथ प्रेमचंद बैरवा को उपमुख्यमंत्री बनाया है. शुक्रवार को भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के नए सीएम पद की शपथ ली. उनके साथ दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम की शपथ के साथ नया विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल जयपुर के एक वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने दोनों उपमुख्यमंत्रियों के खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.
वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने बताया, "मैंने राजस्थान के दोनों डिप्टी सीएम दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. संविधान में उपमुख्यमंत्री जैसा कोई पद नहीं है. यह एक राजनीतिक पोस्ट है और यह असंवैधानिक है.
"बता दें कि बीते शुक्रवार को जयपुर के अल्बर्ट हॉल के सामने आयोजित शपथग्रहण कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्रा ने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री और दीया कुमारी-प्रेमचंद बैरवा को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी, जिसके बाद उसी दिन सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने अपना कार्यभार संभाल लिया था. दीया कुमारी ने सचिवालय स्थित कार्यालय में शुक्रवार शाम को विधिवत पूजा-अर्चना के बाद कार्यभार संभाला था.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत सहित अन्य लोगों ने दीया कुमारी को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी थीं. इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सी पी जोशी मौजूद थे. दीया कुमारी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी आशीर्वाद लिया था.