BIG NEWS: लापरवाही से चलाया वाहन, बाइक व बच्ची को मारी टक्कर, फिर दी समझाइश, तो पत्रकार से मारपीट, अब न्यायालय का फैसला, तीनों आरोपियों को सुनाई ये सजा, जुर्माना भी, मामला नीमच के फव्वारा चौक का, पढ़े खबर
लापरवाही से चलाया वाहन, बाइक व बच्ची को मारी टक्कर, फिर दी समझाइश, तो पत्रकार से मारपीट, अब न्यायालय का फैसला, तीनों आरोपियों को सुनाई ये सजा, जुर्माना भी, मामला नीमच के फव्वारा चौक का, पढ़े खबर
नीमच। सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा पत्रकार के साथ गाली-गलौच कर मारपीट करने वाले तीन आरोपीगण महावीर पिता विजय जैन (43) निवासी विकास नगर, जितेन्द्र पिता दिनेश बोरीवाल (31), निवासी महूरोड़ और धर्मेन्द्र पिता स्व. रामलाल परिहार (41) निवासी टीचर काॅलोनी को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323/34 के अंतर्गत 6-6 माह के कठोर कारावास, 500-500 रूपए जुर्माने व भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 294 के अंतर्गत 1-1 माह के कारावास व 500-500 रूपए जुर्माने से दण्डित किया।
एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि, घटना बीती दिनांक- 06.03.2015 की नीमच के फव्वारा चौक की हैं। फरियादी पत्रकार कपिलसिंह चौहान फव्वारा चौक स्थित शौचालय के पास पान की दुकान के पास खडे थे। उसी समय एक स्वीफ्ट कार में तीनों आरोपीगण आये व कार को रोककर साईड में खडी करने रिवर्स करने लगे। उसी समय पीछे एक बाईक खडी थी, जिस पर एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी, जिसको कार की टक्कर लगी, और बच्ची व बाइक गिर गई।
जिसके बाद फरियादी ने बच्ची को उठाया, और तीनों आरोपीगण से कहा कि, गाडी कैसे चलाते हो, देखकर चलाना चाहिए, इसी बात को लेकर तीनों आरोपीगण ने फरियादी के साथ अश्लील गाली-गलौच करते हुए उसके साथ मारपीट कर चोटे पहुचाई, तब घटना स्थल पर मौजूद लोगो ने बीच-बचाव किया, तथा पुलिस भी वहां पर आई, जिस कारण आरोपीगण वहां से चले गये। इसके बाद फरियादी ने आरोपीगण के खिलाफ रिपोर्ट थाना नीमच केंट में की। जिस पर अपराध क्रमांक 127/15, धारा- 323/34, 294 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा आहत का मेडिकल कराने व अन्य आवश्यक अनुसंधान पुर्ण कर अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा तीनों आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323/34 के अंतर्गत 6-6 माह के कठोर कारावास व 500-500 रूपए जुर्माने व भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 294 के अंतर्गत 1-1 माह के कारावास व 500-500 रूपए जुर्माने से दण्डित करते हुए दोनो सजायें एक साथ भुगताये जाने का आदेश किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।