NEWS: संरक्षण अधिनियम 1993, राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरों द्वारा वेबिनार का आयोजन संपन्न, पढ़े खबर
संरक्षण अधिनियम 1993, राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरों द्वारा वेबिनार का आयोजन संपन्न, पढ़े खबर
नीमच। मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पर एक वेबीनार संपन्न हुआ। मंदसौर जिला मीडिया प्रभारी ज्ञानू धनगर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि, वेबीनार में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौहाटी विनोद कुमार चंदक एवं मुख्य वक्ता के रूप में संदीप कुमार मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा भाग लेकर मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।
वेबीनार की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रणधीर कुमार द्वारा की गई वेबीनार का संचालन राष्ट्रीय सम्मनवयक प्रभात कुमार मिश्रा द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौहाटी विनोद कुमार चंद्र द्वारा अपने संबोधन में बाल अधिकारों के हनन एवं पास्को एक्ट पर प्रकाश डालते हुए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को इस दिशा में कार्य करने के लिए मार्गदर्शन किया गया और विभिन्न न्यायालय के जजमेंट और निर्णय पर प्रकाश डालते हुए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया गया। एवं आश्वस्त किया कि वह सस्था के सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए हमेशा उपलब्ध हैं।
मुख्य वक्ता संदीप कुमार द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019/ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की पात्रता एवं कार्य विधि / राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियां राष्ट्रीय मानवा अधिकार आयोग के कर्तव्य एवं जिम्मेदारी/निराकरण /प्रकरण में संज्ञान लेना/ शिकायत के माध्यम आदि पर विस्तार से संबोधित किया गया एवं संस्था के सदस्यों को इस क्षेत्र में बेहतरीन भविष्य बनाने के लिए मार्गदर्शन किया गया।
वेबीनार में राष्ट्रीय कार्यकारिणी से विवेक पटेरिया, राष्ट्रीय सचिव शिराज हुसैन, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव जितेंद्रपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रीति कानून के प्रदेश अध्यक्ष म.प्र. महिला विंग, प्रेम नारायण आर्य प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, अभिनव सिंह पवार, प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष यूथ विंग मध्य प्रदेश निशांत थर्ड प्रदेश अध्यक्ष असम, सहित सभी राज्यों के सैकड़ों मानवाधिकार पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।