NEWS: बाइक सवारों को मारी टक्कर, तो कैंट थाने में FIR, फिर पुलिस का एक्शन, अब न्यायालय का फैसला, महिला को 6 माह का कारावास, जुर्माना भी, पढ़े खबर

बाइक सवारों को मारी टक्कर

NEWS: बाइक सवारों को मारी टक्कर, तो कैंट थाने में FIR, फिर पुलिस का एक्शन, अब न्यायालय का फैसला, महिला को 6 माह का कारावास, जुर्माना भी, पढ़े खबर

नीमच। सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा तेजगती से लापरवाहीपूर्वक कार चलाते हुवे टक्कर मारकर एक्टीवा चालक को गंभीर चोट पहुंचाने वाली महिला आरोपिया संगीता पति प्रहलाद पाटीदार (42) निवासी- 24, बंगला नंबर- 58 को धारा 338 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 6 माह के कारावास व 1 हजार अर्थदण्ड, धारा 337 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 3 माह के कारावास व 500 रूपए अर्थदण्ड तथा धारा धारा- 279 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 3 माह के कारावास व 500 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि, घटना दिनांक- 1 अक्टूबर 2018 सुबह की कमल चौक की हैं। को फरियादीया चांदना अजमेरा उसके पति सुशील अजमेरा के साथ एक्टीवा वाहन से पुस्तक बाजार से सब्जी मंडी की तरफ जा रहे थे। तभी पीछे से आरोपीया ने उसकी वेगनार कार को तजगती व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुवे फरियादीगण की एक्टीवा को टक्कर मार दी। जिस कारण दोनों गिर गये व चोटे आई, तथा सुशील की पसलीयों में फ्रैक्चर हो गया। फरियादीया द्वारा कार चालक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई गई। विवेचना के दौरान कार चालक का पता लगाकर शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान दोनो आहतगण, चश्मदीद साक्षीगण तथा शेष सभी महत्वपूर्ण साक्षीयों के बयान कराकर आरोपीया के अपराध को प्रमाणित कराते हुवे उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपिया उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा की।