BIG NEWS : नीमच मंडी व्यापारी संघ के अगले कार्यकाल के चुनाव इस दिन, अध्यक्ष सहित इन पदों पर होगी दावेदारी, कार्यकारिणी बैठक में नियम एवं प्रक्रियाए निर्धारीत, पढ़े खबर

नीमच मंडी व्यापारी संघ के अगले कार्यकाल के चुनाव इस दिन

BIG NEWS : नीमच मंडी व्यापारी संघ के अगले कार्यकाल के चुनाव इस दिन, अध्यक्ष सहित इन पदों पर होगी दावेदारी, कार्यकारिणी बैठक में नियम एवं प्रक्रियाए निर्धारीत, पढ़े खबर

नीमच। प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी नीमच में अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों के पदों को लेकर चुनाव होना है, जिसे लेकर व्यापारी संघ की और से बेहद की खास जानकारिया साझा की गई है, जिसमे बताया गया है कि, सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि, व्यापारी संघ नीमच के अगले कार्यकाल के लिए अध्यक्ष एवं दस कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव दिनांक- 04 जनवरी 2026 रविवार को होना नियत हुआ हैं। चुनाव निष्पक्ष, निर्विवाद एवं सुचारू रूप से हो सके, इस हेतु व्यापारी संघ कार्यकारिणी बैठक में चुनाव संबंधित नियम एवं प्रक्रियाए निर्धारीत की हैं। जिसकी जानकारी सर्व संबंधित को प्रकाशित की जा रही हैं।

1. व्यापारी संघ में एक अध्यक्ष एवं दस कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव 04 जनवरी 2026 को होंगे।
2. चुनावी प्रक्रिया को सुचारूरूप् से संचालन करने हेतु श्री प्रवीन जी मितल को चुनाव अधिकारी नीयुक्त किया गया है।
3. मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 14/12/2025 को किया जाना हैं। इस हेतु प्रत्येक व्यापारी सदस्य व्यापारी संघ कार्यालय में अपनी फर्म एवं उसमें अंकित प्रतिनिधी के नाम की जांच कर ले एवं दिनांक 12/12/2025 तक उसमें लिखीत आवेदन देकर आवश्यक संशोधन कर ले। उसके पश्चात कोई भी आपत्ती मान्य नहीं होगी।
4. किसी भी फर्म में मतदान का अधिकार केवल प्रोपरायटर अथवा उस फर्मक के एक भागीदार का होगा। कम्पनी कि स्थिति में संबंधित कंपनी द्वारा अपने लेटर पैड पर अध्यक्ष महोदय को जारी पत्र में अंकित प्रतिनिधी को ही मतदान कि पात्रता होगी।
5. यदि कोई सदस्य व्यापारी संघ में एक से अधिक फर्मों के प्रोपरायटर / भागीदर/कंपनी प्रतिनिधी हे तो भी मतदान कि पात्रता केवल एक बार ही होगी।

6. भागीदारी फर्म में केवल एक भागीदार को ही मतदान कि पात्रता होगी। भागीदारी फर्म को मतदान हेतु अपने प्रतिनिधी का नाम फर्म के लैटर हेडपर दि. 12/12/2025 तक आवश्यक रूप से व्यापारी संघ को देना होगा। इस दिनांक तक नाम नहीं आने पर किसी एक भगीदार का नाम सूची में लिख दिया जाएगा तत्पश्चात उसमें कोई संशोधन नहीं होगा।
7. दिनांक 01/12/2025 तक व्यापारी संघ के नियमीत सदस्यों को ही मतदान कि पात्रता होगी। उक्त दिनांक के पश्चात् बने सदस्य को मतदान का अधिकार नहीं होगा। पात्र सदस्य का उक्त दिनांक तक कृषि उपज मंडी समिती नीमच का नियीमत लायसेंसी होना अनिवार्य होगा। मंडी समिती द्वारा प्राप्त नियीमत अनुज्ञप्तीधारी कि सूचि में नाम नहीं होने पर सदस्य को मतदान कि पात्रता नहीं होगी मंडी समिती दुवारा प्रदान सूचि व्यापारी संघ कार्यालय पर उपलब्ध है।

8. जिन सदस्यों का वर्ष 2025-26 तक व्यापारी संघ कि सदस्यता शुल्क अभी तक शेष है वह दिनांक 08/12/2025 तक व्यापारी संघ कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा कर दे। राशि जमा नहीं होने पर सदस्य का नाम मतदाता सूची में नहीं होगा।
9. अध्यक्ष एवं कार्याकारिणी सदस्यों का चुनाव सीधे सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इस हेतु अध्यक्ष के लिए एवं कार्यकारिएणी सदस्य हेतु पृथक-पृथक मतपत्र होंगे। अध्यक्ष के लिये नामांकित उम्मीदवारों में से एक को मत देना होगां कार्यकारिणी सदस्यों के लिए नामांकित उम्मीदारों में से दस उम्मीदवारों का चयन करना होगा। कम अथवा अधिक चयन पर कार्यकारिणी सदस्यों हेतु दिया गया मत निरस्त हो जाएगा।
10. अध्यक्ष पद हेतु केवल एक एवं कार्यकारिणी सदस्य हेतु दस या दस में से कम अभ्यर्थयों के आने पर सभी निर्विरोध निर्वाचीत हो जाएंगे। कार्यकारिणी हेतु दस सदस्यों से कम निर्वाचीत होने पर शेष सदस्यों हेतु पुनः निर्वाचन प्रक्रिया एक माह के भीतर की जाएगी।

11. अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचीत प्रत्याशी उपाध्यक्ष, सचिंव, सहसचिव एवं कोषाध्यक्ष कि नियुक्ती करेगा।
12. चुनाव कार्यक्रम बनाने का कार्य चुनाव अधिकारी करेंगे। चुनाव प्रक्रिया, मतदाता सूचि, मतपत्र आदि में किसी भी प्रकार के विवाद का निराकरण चुनाव अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा एवं वह अंतिम तथा सर्वमान्य होगा।