BIG NEWS: नीमच, मंदसौर और उज्जैन क्षेत्र में CBN की ताबड़तोड़ कार्यवाहियां, यहां बस और यहां बाइक सवार से मादक पदार्थ जप्त, दो आरोपी भी गिरफ्तार, मौके से कौन हुआ फरार...! पढ़े ये खबर
नीमच, मंदसौर और उज्जैन क्षेत्र में CBN की ताबड़तोड़ कार्यवाहियां
नीमच। एंटी ड्रग ऑपरेशन के क्रम में विशेष सूचना पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (सीबीएन), मंदसौर और गरोठ के अधिकारियों ने दूधाखेड़ी माता मंदिर, भानपुरा रोड़ पर गुरूवार को एक हीरो स्प्लेंडर बाइक को रोका। इस दौरान बाइक सवार से कुल 4.280 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद की।
विशेष खुफिया जानकारी प्राप्त होने के बाद टीम ने दूधाखेड़ी माता मंदिर के पास एक संदिग्ध मार्ग पर निगरानी रखी। इसी दौरान बाइक की सफल पहचान के बाद उसे रोक लिया। जिसके परिणाम स्वरूप 4.280 किलोग्राम अफीम बरामद की। अवरोधन की प्रक्रिया के दौरान, व्यक्ति भागने में सफल रहा। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बाइक सहित बरामद अफीम को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया।
वहीं एक अन्य ऑपरेशन में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन), सिंगोली के अधिकारियों ने गुरूवार को निवारक सड़क जांच के दौरान पिपलीखेड़ा चोराहा, रतनगढ़-सिंगोली रोड़ पर एक निजी बस को रोका और कुल 20.400 किलोग्राम पोस्ता बरामद किया।
पिपलीखेड़ा चोराहा, रतनगढ़-सिंगोली रोड़ पर निवारक सड़क जांच के दौरान, सिंगोली सीबीएन के अधिकारियों ने नीमच से कोटा के बीच चलने वाली एक निजी बस को रोका और उसके कब्जे से कुल 20.400 किलोग्राम पोस्ता स्ट्रा पाउडर बरामद किया। एक व्यक्ति बस में यात्रा कर रहा है. पोस्त भूसा दो पारदर्शी पॉलिथीन में दो थैलों में छिपाकर रखा गया था। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, बरामद पोस्ता स्ट्रॉ को जब्त कर लिया गया है और एक व्यक्ति को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है।
वहीं बीती दिनांक- 23 अगस्त को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन), इंदौर के अधिकारियों ने निवारक सड़क जांच के दौरान इंदौर-उज्जैन टोल नाका, अरबिंदो अस्पताल के पास एक बस को रोका और कुल 11.100 किलोग्राम पोस्ता भूसा (6.550) बरामद किया। बस में यात्रा कर रहे व्यक्ति के कब्जे से किलोग्राम पोस्ता स्ट्रॉ पाउडर और 4.550 किलोग्राम अनलांस्ड सीपीएस पोस्ता स्ट्रॉ)। पोस्ता स्ट्रॉ को दो ट्रैवलर बैग में रखा गया था। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, बरामद पोस्ता स्ट्रॉ को जब्त कर लिया गया है और एक व्यक्ति को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया।