BIG NEWS: पिकअप में भरा डोडाचूरा, फिर महू रोड़ होते हुए स्मगलिंग, बीच में मिली केंट पुलिस, गिरफ्तारी के बाद आरोपी बलराम की न्यायालय में पेशी, अब मिली ये सजा, जुर्माने से भी किया दंडित, पढ़े खबर
पिकअप में भरा डोडाचूरा, फिर महू रोड़ होते हुए स्मगलिंग, बीच में मिली केंट पुलिस, गिरफ्तारी के बाद आरोपी बलराम की न्यायालय में पेशी, अब मिली ये सजा, जुर्माने से भी किया दंडित, पढ़े खबर
नीमच। माननीय अरविन्द दरिया विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी बलराम उर्फ बल्लू पिता राधेश्याम पाटीदार (32) निवासी गोम खोखरा, थाना पिपल्यिमण्डी को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/15 (सी) के अंतर्गत 12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख के जुर्माने से दंडित किया।
लोक अभियोजक चंचल बाहेती द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि, घटना बीती दिनांक 22.01.2016 की केंट थाना क्षैत्र स्थित दक प्लाजा के सामने आम रोड़ की हैं। थाने में पदस्थ एएसआई कैलाश सोलंकी को मुखबीर कि, आरोपी अवैध रूप से डोडाचूरा की तस्करी करने वाला हैं।
जिस पर से उन्होंने मौके पर घेराबंदी की। इसी दौरान एक पिकअप वाहन आता दिखा। जिसे पुलिस ने रोका, और उसकी तलाशी, तो उसमे भरे धनिये की बोरियों के नीचे कुल 7 कट्टों में 161 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा मिला। जिसे जब्त किया, और आरोपी को भी गिरफ्तार किया। जिसके बाद केंट थाने में धारा 8/15 (सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत रिपोर्ट पंजीबद्ध करते हुए आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/15(सी) के अंतर्गत 12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपए के जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी चंचल बाहेती, लोक अभियोजक द्वारा की गई।