BIG NEWS: गेट खटखटाया, और बोले- हम पुलिस, दरवाजा खोलते ही मदनलाल से मारपीट, फिर उड़ाएं जेवर, जावद थाने पर FIR !... खाकी ने पकड़े तीन आरोपी, अब न्यायालय ने सुनाई ये सजा, पढ़े खबर
गेट खटखटाया, और बोले- हम पुलिस, दरवाजा खोलते ही मदनलाल से मारपीट, फिर उड़ाएं जेवर, जावद थाने पर FIR !... खाकी ने पकड़े तीन आरोपी, अब न्यायालय ने सुनाई ये सजा, पढ़े खबर

जावद। माननीय अनुज कुमार मित्तल, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद के द्वारा रात्री घर में घुसकर सोने-चांदी के जेवर व नगदी की लुट करने वाले तीन आरोपीगण रमेश पिता भंवरलाल बांछड़ा (51), प्रदीप पिता गेंदालाल बांछड़ा (33) व बगदीराम पिता मांगीलाल बांछड़ा (44) निवासी ग्राम पिपल्यारूण्डी को भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 3-3 हजार के जुर्माने से दण्डित किया।
अपर लोक अभियोजक दिनेश वैद्य ने जानकारी देते हुुए बताया कि, घटना बीती दिनांक- 20.09.2011 की रात 1 बजे की जावद थाना क्षैत्र के ग्राम सुवाखेड़ा निवासी फरियादी मदनलाल के घर की हैं। रात के समय फरियादी व उसका परिवार अलग-अलग कमरों में सो रहा था। तभी आरोपीगण आएं व दरवाजा खटखटा कर बोले... हम पुलिस वाले हैं, दरवाजा खोलों।
फरियादी के लड़के दिनेश ने दरवाजा खोला, तो आरोपीगण घर के अंदर घुसे, और उसके साथ मारपीट की, और परिवार वालो को डराते हुए अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर तथा नगद लगभग 26 हजार 800 की लूट करके भाग गये। फरियादी द्वारा लूट की रिपोर्ट जावद थाने में की गई, जिस पर धारा 394, 450 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। निरीक्षक ओमप्रकाश श्रीवास्तव द्वारा अपराध की। इस दौरान आरोपीयों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके कब्जे से लूट की सम्पत्ति को जप्त किया। एक आरोपी जगदीश के फरार होने से शेष 3 आरोपीगण के विरूद्ध विवेचना पूर्ण कर अभियोग-पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को लुट के अपराध का दोषी पाते हुए, उन्हें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 394 के अंतर्गत 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 2-2 हजार जुर्माना तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 450 के अंतर्गत 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 1-1 हजार जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी दिनेश वैद्य, अपर लोक अभियोजक, जावद द्वारा की गई।