OMG ! चरित्र शंका में पति बना हैवान, गला घोटकर की पत्नी की हत्या, इस रस्सी का किया उपयोग, FIR के बाद भावगढ़ पुलिस का एक्शन, चंद घंटों में आरोपी गिरफ्तार, पढ़ेंगे तो कांप जाएगी रूह
चरित्र शंका में पति बना हैवान, गला घोटकर की पत्नी की हत्या, इस रस्सी का किया उपयोग, FIR के बाद भावगढ़ पुलिस का एक्शन, चंद घंटों में आरोपी गिरफ्तार, पढ़ेंगे तो कांप जाएगी रूह
मंदसौर। एसपी अनुराग सुजानिया, एएसपी गौतम सौलंकी, ग्रामीण एसडीओपी नरेन्द्र सौलंकी के कुशल निर्देशन में भावगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक अरविन्द सिहं राठौर की टीम द्वारा थाने के अपराध क्र.41/2023 धारा- 302 भादवि. के आरोपी राधेश्याम भील को चरित्र शंका के कारण अपनी पत्नि वंदना को जुते की लेस से गला घोटकर हत्या करने के अपराध में गिरफ्तार किया।
जानकारी के अनुसार रविवार को ग्राम हरचन्दी चौकिदार से ग्राम हरचन्दी में वन्दना व उसके पति राधेश्याम भील द्वारा जहर खाने की सूचना मिली, जिस पर भावगढ़ थाने से तुरंत एसआई रूप सिहं बैस, प्रआर. कार्य. सम्मत सिहं, आरक्षक नरेन्द्र सिहं सिसौदिया, मआर रीना चौधरी को रवाना किया। मौके पर सूचनाकर्ता अम्बालाल पिता भाणा भील निवासी अजनोटी मिला।
जिसने बताया कि राधेश्याम भील का लडका विष्णु व लड़की विघा को रविवार को छोड़ने हरचन्दी साडु राधेश्याम भील, साली वन्दना के घर आया था। बच्चो ने बाहर से आवाज लगाई, किसी ने भी दरवाजा नही खोला, तो लड़के विष्णु ने हाथ डालकर दरवाजे की कुंड़ी खोली। इस दौरान घर के अन्दर साली वन्दना के शव के पास साडु राधेश्याम बैठा था। साली वन्दना को देखा तो मर गई थी। उसके नाक से खुन निकल रहा था। गले में रस्सी का गोल निशान था। ईलाज के लिये राधेश्याम को जिला चिकित्सालय मन्दसौर भेजा था। सूचनाकर्ता अम्बालाल ने शंका जाहिर की थी कि, वंदना की हत्या गले में रस्सी से गला घोटकर राधेश्याम ने ही की है। अम्बालाल भील कि, रिपोर्ट पर देहाती नालसी अपराध एवं देहाती नालसी मर्ग आरोपी राधेश्याम पिता मांगीलाल भील (40) निवासी हरचन्दी के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया।
असल अपराध क्र. 41/2023 धारा- 302 भादवि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान निरीक्षक अरविन्द सिहं राठौर के नेतृत्व में एक टीम मृतिका वंदना के पति राधेश्याम से पुछताछ हेतु जिला चिकित्सालय मन्दसौर रवाना हुई। ड्युटी डाक्टर द्वारा बताया गया कि, राधेश्याम भील को कोई दिक्कत नही है। इसने कोई जहर नही खाया है, स्वस्थ्य है, इसको डिसचार्ज कर रहे है। राधेश्याम पिता मांगीलाल भील (40) निवासी हरचन्दी से घटना के बारे में पुछताछ करते बताया कि, उसकी पत्नि वंदना ग्राम हरचन्दी के भुरानंदन उर्फ कुलदीप सिहं से फोन पर बातचीत करती थी। रात्रि 2 बजे के करीब जब उसकी निंद खुली तो वह मोबाईल पर भुरानंदन से बातचीत कर रही थी।
वंदना से पुछा कि किससे बात कर रही थी। इसी कारण दोनो में विवाद हो गया और जुते के लैस से पत्नि वंदना का गला घोटकर हत्या करना कबुल किया। जुते के लैस को कप प्लेट के स्टेण्ड पर रखना बताया। जिसे जप्त किया गया। आरोपी राधेश्याम पिता मांगीलाल भील (40) निवासी हरचन्दी के विरूद्ध हत्या करने के पर्याप्त साक्ष्य होने की वजह से गिरफ्तार किया गया। मृतिका के शव का पीएम डाक्टरो की पैनल से कराया गया।
सराहनीय कार्य-
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक अरविन्द सिहं राठौर, उपनिरीक्षक रूप सिंह बैस, सउनि कार्य. कल्याण सिहं चारेल, प्रआर कुलदीप सिंह चौहान, प्रआर कार्य. मोहनलाल शर्मा, सम्मत सिहं सिसौदिया, आरक्षक नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, मआर रीना चौधरी, आर. चा. चन्दन ओझा और अर्जुन सिन्दल का सरहानीय योगदान रहा।