BIG NEWS: रिश्तों में जहर, दिमाग में शक, और बन गई मर्डर की पूरी प्लानिंग, सुनसान खेत में खेला मौत का खेल, कर दी युवक की हत्या, 23 गवाहों के बाद कोर्ट का बड़ा फैसला, मिली उम्रकैद,पढ़े खबर

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नीमच, जिले में सनसनी फैलाने वाले हत्या मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। पत्नी के अवैध संबंधों के शक में युवक की हत्या करने वाले आरोपी कमलेश उर्फ कमल को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

घटना कैसे हुई – पूरा मामला

यह सनसनीखेज वारदात 31 जुलाई 2023 की रात की है। मृतक रमेश पिता रामलाल खारोल, निवासी ग्राम महुडिया, रात करीब 8 बजे अपने घर से निकला था। उसने अपनी पत्नी से कहा था कि वह गांव से बाहर जा रहा है, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। परिजनों ने तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अगले दिन 1 अगस्त 2023 की सुबह गांव के पास खेत में उसका शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया।

जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी कमलेश उर्फ कमल को अपनी पत्नी और मृतक रमेश के बीच अवैध संबंधों का शक था। इसी शक के चलते आरोपी ने साजिश रचकर रमेश को खेत में ले जाकर डंडों से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सबूत जुटाकर आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ धारा 302 भा.दं.सं. के तहत मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया।

कोर्ट में क्या हुआ

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी करते हुए 23 गवाहों के बयान पेश किए। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। माननीय न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को:आजीवन कारावास 5000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई।

अभियोजन की अहम भूमिका

इस प्रकरण में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी जिला लोक अभियोजक चंचल बाहेती एवं सहायक अभियोजक द्वारा की गई, जिससे आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली।

कोर्ट का सख्त संदेश

इस फैसले के साथ न्यायालय ने साफ संदेश दिया है कि शक या निजी विवाद के नाम पर कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।