खेत विवाद के कारण पति-पत्नी के साथ मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को 6-6 माह का सश्रम कारावास,

खेत विवाद के कारण पति-पत्नी के साथ मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को 6-6 माह का सश्रम कारावास,

खेत विवाद के कारण पति-पत्नी के साथ मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को 6-6 माह का सश्रम कारावास,

नीमच में खेत विवाद का एक मामला सामने आया है , जिसमे पति पत्नी के साथ  02 आरोपी मारपीट कर रहे थे, दोनों आरोपियों को धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06-06 माह के सश्रम कारावास व कुल 2000-2000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, दोनों आरोपी  (1) अम्बालाल पिता वेणीराम मीणा, 35 व (2) अशोक पिता लच्छीराम मीणा, 35 ,ग्राम पावड़ा खुर्द के है, मामला तहसील जीरन, जिला नीमच का है,

शासन की और से पैरवी करने वाले एडीपीओं चंद्रकांत ने घटना की जानकारी देते हुए, बताया कि घटना दिनांक 31.10.2018 दिन के लगभग 11.00 बजे ग्राम पावड़ाखुर्द स्थित फरियादी किशनलाल मीणा के खेत की हैं, फरियादी एवं आरोपीगण के बीच पूर्व से ही खेत विवाद के कारण रंजीश चली आ रही थी, इसी कारण घटना दिनांक को जब फरियादी किशनलाल तथा उसकी पत्नी दुर्गाबाई खेत पर काम कर रहे थे, तभी आरोपीगण ने आकर विवाद करते हुए लकडी व पत्थर से दोनों पति पत्नी के साथ मारपीट करने लगे, जिसमे दोनों लोगो को बहुत चोटे आई, फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना पर की, जिस पर अपराध क्रमांक 284/18 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया,

प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी आहत सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया, प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी चंद्रकांत नाफडे़, एडीपीओ द्वारा की गई,