NEWS: जिला व तहसील स्तर पर संचालित समस्त न्यायालयों में सोमवार 14 फरवरी से होगी भौतिक सुनवाई, पक्षकारों को करना होगा केंद्र एवं राज्य सरकार के इन दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन, पढ़े खबर
जिला व तहसील स्तर पर संचालित समस्त न्यायालयों में सोमवार 14 फरवरी से होगी भौतिक सुनवाई, पक्षकारों को करना होगा केंद्र एवं राज्य सरकार के इन दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन, पढ़े खबर
नीमच। मान.उच्च न्यायालय मप्र जबलपुर के पत्र दिनांक 11.02.2022 के आलोक में मा. पोर्टफोलियो न्यायाधिपति (जिला नीमच),मान.उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर से वर्चुअल मोड, हाईब्रिड मोड अथवा भौतिक रूप से सुनवाई के संबंध में प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में तथा अभिभाषक संघ नीमच के परामर्श से जिला स्थापना पर संचालित समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में भौतिक सुनवाई, बार रूम एवं कैंटीन संचालन के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजवर्धन गुप्ता द्वारा नवीन निर्देश प्रसारित किये गए हैं। प्रधान जिला न्यायधीश श्री गुप्ता द्वारा जारी विविध आदेश अनुसार जिला मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर संचालित समस्त न्यायालय 14 फरवरी 2022 (सोमवार) से भौतिक सुनवाई हेतु खुले रहेंगे।
प्रकरणों में जेल में निरुद्ध आरोपी की न्यायालयों में अनिवार्य आवश्यकता होने पर ही न्यायालयों में उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुनवाई हेतु आहूत किया जा सकेगा, अन्यथा की स्थिति में पूर्व की भांति वर्चुअल मोड से सुनवाई की जावेगी। बार रूम पूर्णतः खुले किये जा सकेंगे। कैंटीन आगामी अन्य आदेश तक पूर्व की भांति बंद रहेंगे।
पक्षकारों के आवागमन हेतु न्यायालय के दोनों प्रवेश द्वार प्रातः 10:30 से सायं 5:30 बजे तक खुले रहेंगे। न्यायालयों में उपस्थिति होने वाले समस्त पक्षकार कोविड-19 के संबंध में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों (सैनेटाईजिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने ) का पूर्णतः पालन करेंगे।