BIG NEWS :प्रेमी के साथ मिलकर रची पति की हत्या की खौफनाक साजिश, पहले चाकुओं से किया लहूलुहान, फिर ट्रक से कुचलकर हादसा दिखाने की कोशिश; पत्नी समेत चार दोषियों को उम्रकैद, पढ़े खबर
नागदा। बिरलाग्राम थाना क्षेत्र के बहुचर्चित अकबर हत्याकांड में खाचरौद न्यायालय ने पत्नी, उसके कथित प्रेमी और दो अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने चारों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन के अनुसार करीब दो वर्ष पूर्व बिरियाखेड़ी रोड स्थित नागदा-जावरा स्टेट हाईवे पर इंद्रानगर निवासी अकबर का शव संदिग्ध अवस्था में मिला था। प्रारंभिक जांच में मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की गहन जांच में हत्या का खुलासा हुआ।

जांच में सामने आया कि अकबर की पत्नी नजीफा बी और उसके परिचित मुस्ताक के बीच कथित रूप से नजदीकियां थीं। अभियोजन के अनुसार दोनों ने शाहरुख और जितेंद्र के साथ मिलकर अकबर की हत्या की साजिश रची। योजना के तहत अकबर को बहाने से बुलाया गया, जहां उस पर चाकू से हमला किया गया। इसके बाद उसकी हत्या कर शव को सड़क पर रखकर ट्रक से कुचल दिया गया, ताकि घटना दुर्घटना प्रतीत हो।

बिरलाग्राम पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सबूतों के आधार पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। प्रकरण की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।

मामले की विवेचना में बिरलाग्राम थाना पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया।
